कल से लागू होंगी GST की नई दरें, रोजमर्रा के सामान सस्ते, लग्जरी आइटम महंगे, 22 सितंबर के बाद खरीदें ये सामान...

नई दिल्ली। सरकार जीएसटी का तोहफा आम नागरिकों को 22 सितंबर से देने जा रही है। नए GST रिफॉर्म लागू होने के बाद कई चीजों के दाम में बड़ी कटौती हो रही है। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए स्लैब कम कर दिए हैं। इसके बाद जरूरत के सामान पर सिर्फ दो दरें लागू होंगी- 5% और 18%। खाने-पीने से लेकर AC, TV, कार, इंश्योरेंस और होटल बुकिंग तक लगभग हर क्षेत्र पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
दरअसल, GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। आइए इस बदलाव से जुड़ी जरूरी जानकारी जानते हैं....
क्या बदला है GST में
- पहले 5%, 12%, 18% और 28% के चार टैक्स स्लैब थे। अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा।
- तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक, प्रीमियम शराब, यॉट, प्राइवेट विमान और लग्ज़री कारों पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा।
- कई जरूरी सामान जैसे पनीर, छेना, रोटी, पराठा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- नई दरें (तंबाकू को छोड़कर) 22 सितंबर से लागू होंगी।
रोजमर्रा के सामान होंगे सस्ते
नए GST से रसोई और रोजमर्रा के सामान पर बड़ा फायदा होगा।
| सामान | पहले टैक्स | अब टैक्स | फर्क |
|---|---|---|---|
| पनीर, रोटी, पराठा | 5% | 0% | 5% सस्ता |
| घी, मक्खन | 12% | 5% | 7% सस्ता |
| नूडल्स, पास्ता | 12% | 5% | 7% सस्ता |
| चीनी, सिरप, टॉफ़ी, कैंडी | 12% | 5% | 7% सस्ता |
| बिना फ्लेवर पैकेज्ड मिनरल वॉटर | 18% | 5% | 13% सस्ता |
उदाहरण: 100 रुपए का हेयर ऑयल जिस पर पहले 18% GST लगता था, अब 5% होगा।
पहले कीमत = 118 रुपए, अब नई कीमत = 105 रुपए। 13 रुपए की बचत।
वाहन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी सस्ते
- सीमेंट पर टैक्स 28% से घटकर 18% हुआ, घर बनाने का खर्च कम होगा।
- TV, AC पर टैक्स 28% से घटकर 18% हुआ।
- छोटी कारें और 350cc तक की बाइक पर 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा।
- ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर भी सस्ते होंगे।
मारुति सुजुकी की नई कीमतें
| मॉडल | पुरानी कीमत | नई कीमत | बचत |
|---|---|---|---|
| अर्टिगा | ₹9.12 लाख | ₹8.80 लाख | ₹32,000 |
| डिजायर | ₹6.84 लाख | ₹6.26 लाख | ₹58,000 |
| वेगनआर | ₹5.79 लाख | ₹5.29 लाख | ₹50,000 |
| फ्रॉन्क्स | ₹7.59 लाख | ₹6.94 लाख | ₹65,000 |
| बलेनो | ₹9.46 लाख | ₹8.65 लाख | ₹81,000 |
सरकार ने कहा है कि पुराने स्टॉक पर भी नई दरों का फायदा ग्राहकों को देना होगा।
इंश्योरेंस और होटल बुकिंग भी सस्ती
- लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% GST हटाकर 0% कर दिया गया।
उदाहरण: 50 हजार रुपये प्रीमियम पर पहले 59 हजार चुकाने पड़ते थे, अब सिर्फ 50 हजार। 9 हजार की बचत। - होटल रूम (₹1000 से ₹7500 किराया) पर टैक्स 12% से घटकर 5%।
₹5000 के कमरे पर पहले ₹600 टैक्स लगता था, अब सिर्फ ₹250। 350 रुपये की बचत। - 100 रुपये तक की सिनेमा टिकट पर GST 12% से घटकर 5%।
- इकोनॉमी फ्लाइट टिकट पर GST 12% से घटकर 5%।
- बिजनेस क्लास टिकट पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% किया गया।
महंगे होंगे तंबाकू, शराब और लग्ज़री सामान
| सामान | पहले टैक्स | अब टैक्स | बढ़ोतरी |
|---|---|---|---|
| पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स, सिगरेट, प्रीमियम शराब | 28% | 40% | ↑12% |
| एडिशनल शुगर ड्रिंक्स | 28% | 40% | ↑12% |
| एयरक्राफ्ट, यॉट | 28% | 40% | ↑12% |
| रिवॉल्वर, पिस्टौल | 28% | 40% | ↑12% |
| कोयला | 5% | 18% | ↑13% |
बड़ी पेट्रोल कारें (1200cc/4 मीटर से ज्यादा) और 1500cc डीजल कारों पर भी 40% टैक्स लागू होगा।
350cc से ज्यादा की मोटरसाइकिलें भी इसी स्लैब में आएंगी। हालांकि पहले इन पर 28% GST + 17% सेस लगता था, जो अब घटकर 40% कुल रह गया है।
किन चीज़ों की कीमत में बदलाव नहीं
- 0% स्लैब : ताजा फल-सब्जी, दूध, खुला आटा, ब्रेड।
- 5% स्लैब : इलेक्ट्रिक व्हीकल्स।
- 3% स्लैब : सोना, चांदी, हीरा।
- 18% स्लैब : मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर।
- सिगरेट और बीड़ी पर फिलहाल 28% + सेस जारी रहेगा।
शिकायत कैसे करें
अगर दुकानदार नई दरों का फायदा न दे तो—
- नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन: 1800-11-4000 पर कॉल करें।
- CBIC GST हेल्पलाइन: 1800-1200-232 पर शिकायत करें।
- नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर बिल की कॉपी और दुकानदार का नाम/पता अपलोड कर सकते हैं।












