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पासपोर्ट को लेकर बड़ा बदलाव! 5 साल की वैधता सुनकर मत होइए कन्फ्यूज, जानिए क्या है नया नियम?

केंद्र सरकार ने बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक 15 साल से कम उम्र के बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता अब 5 साल होगी।
पासपोर्ट को लेकर बड़ा बदलाव! 5 साल की वैधता सुनकर मत होइए कन्फ्यूज, जानिए क्या है नया नियम?
केंद्र सरकार ने पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर 2026 को जारी नए नियमों के मुताबिक, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता अब 5 साल होगी। हालांकि, अगर बच्चा 5 साल पूरे होने से पहले 18 साल की उम्र पूरी कर लेता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगी। यानी पासपोर्ट की वैधता 5 साल या बच्चे के 18 साल का होने तक, इनमें जो पहले हो, उतनी ही रहेगी।

15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नया नियम

नए संशोधन में बच्चों के सामान्य 36 पेज वाले पासपोर्ट की वैधता को लेकर स्पष्ट प्रावधान किया गया है। आसान भाषा में समझें तो अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट 12 साल की उम्र में बनता है, तो वह अधिकतम 5 साल तक वैध रहेगा। लेकिन अगर बच्चा इस दौरान 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता 18 साल की उम्र पूरी होने पर खत्म हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट 14 साल की उम्र में बनता है, तो उसे 5 साल की वैधता वाला पासपोर्ट मिलेगा, लेकिन वह 18 साल की उम्र तक ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।

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सरकार ने नियमों में क्यों किया बदलाव?

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम संशोधन नियम, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है। इसके जरिए पासपोर्ट नियम, 1980 में बदलाव किए गए हैं। नए नियमों में बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता को लेकर नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसके साथ ही पासपोर्ट आवेदन की फीस से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब अलग-अलग तरह के पासपोर्ट आवेदन के लिए शुल्क निर्धारित अनुसूची के अनुसार लिया जाएगा।

पासपोर्ट की फीस भी बढ़ी है

बच्चों की वैधता से अलग, पासपोर्ट की फीस में भी 2026 में बदलाव किया गया है। नई फीस 1 जुलाई 2026 से लागू है। पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट भी बताती है कि आवेदन शुल्क में संशोधन किया गया है। 18 साल या उससे अधिक उम्र के आवेदकों और 15 से 18 साल के उन नाबालिगों के लिए, जो इस श्रेणी में आवेदन करते हैं, 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 2,500 रुपए है। इसी पासपोर्ट के लिए तत्काल शुल्क 5,000 रुपए है।

60 पेज वाले पासपोर्ट की नई फीस

अगर कोई आवेदक 60 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट बनवाता है, तो उसकी सामान्य फीस 3,500 रुपए है। तत्काल सेवा में यही शुल्क 6,000 रुपए है। यानी ज्यादा पन्नों वाला पासपोर्ट बनवाने वालों को सामान्य और तत्काल, दोनों सेवाओं में पहले के मुकाबले ज्यादा भुगतान करना होगा।

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बच्चों के पासपोर्ट की फीस कितनी है?

18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस अब 1,750 रुपए है। तत्काल सेवा के लिए शुल्क 3,000 रुपए है। इसलिए अगर माता-पिता अपने बच्चे का नया पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आवेदन करने से पहले मौजूदा फीस जरूर जांच लें।

8 साल तक के बच्चों को फीस में छूट

नए शुल्क ढांचे में कुछ आवेदकों को छूट का प्रावधान भी जारी है। 8 साल तक के बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को नए पासपोर्ट पर 10 प्रतिशत की छूट मिलती है। हालांकि यह छूट पासपोर्ट के नवीनीकरण या खराब/खोए पासपोर्ट को बदलने वाले आवेदन पर लागू नहीं होती।

माता-पिता के लिए क्या बदला?

बच्चों का पासपोर्ट बनवाने वाले माता-पिता के लिए सबसे अहम बात उसकी वैधता है। अब 15 साल से कम उम्र के बच्चे के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट के मामले में 5 साल की सीमा लागू होगी, लेकिन 18 साल की उम्र इससे पहले आने पर पासपोर्ट उसी समय समाप्त माना जाएगा। पासपोर्ट सेवा की जानकारी के मुताबिक, नाबालिगों के पासपोर्ट में पहले से भी 5 साल या 18 साल की उम्र, जो पहले हो, वाली व्यवस्था मौजूद रही है। नए संशोधन में इसे नियमों में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।

Garima Vishwakarma
By Garima Vishwakarma

गरिमा विश्वकर्मा | People’s Institute of Media Studies से B.Sc. Electronic Media की डिग्री | पत्रकार...Read More

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