
महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जमानत मिल गई है। राजद्रोह के आरोप में दोनों 23 अप्रैल से भायखला जेल की सलाखों के पीछे कैद थे। अदालत ने सशर्त जमानत दी है और कहा है कि आने वाले समय में राणा दंपती इस तरह का कोई और विवाद नहीं करेंगे। वहीं अब राणा दंपती पर एक और कार्रवाई की तैयारी हो गई है। जानकारी के मुताबिक, बीएमसी की टीम निरीक्षण के लिए उनके खार स्थित घर पर पहुंची है।
BMC ने घर के बाहर चिपकाया था नोटिस
राणा दंपती के खार स्थित फ्लैट पर बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) की टीम पहुंची है। इससे पहले BMC ने घर के बाहर एक नोटिस चिपकाया था, जिसमें बुधवार को फ्लैट के निरीक्षण और अवैध निर्माण के जांच की बात कही गई थी।
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इन शर्तों पर मिली जमानत
नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। हालांकि, उन्हें पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। राणा दंपती पर IPC की धारा 15 ए, 353 के साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है। इसके अलावा राणा दंपती पर 124 ए, यानी राजद्रोह की भी केस दर्ज है। वहीं अब नवनीत राणा और उनके पति को कुछ शर्तों पर जमानत मिल गई है, वो शर्तें हैं-
- राणा दंपति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते।
- जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा कोई काम वह फिर से नहीं कर सकते हैं।
- सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
- राणा दंपति को जांच में सहयोग करना होगा।
- अगर इंवेस्टिगेशन ऑफिसर (IO) पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा, IO इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस देगा।
- बेल के लिए 50-50 हजार का बॉन्ड भरना होगा।