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Hemant Soren को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत बरकरार रहेगी, HC को चुनौती देने वाली ED की याचिका खारिज

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Hemant Soren को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत बरकरार रहेगी, HC को चुनौती देने वाली ED की याचिका खारिज
नई दिल्ली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का 28 जून का आदेश ‘‘बेहद तर्कपूर्ण'' था। शीर्ष अदालत ने कहा, 'हम और अधिक निरीक्षण (झारखंड हाई कोर्ट के फैसले का)  नहीं करना चाहते; यदि हम और अधिक निरीक्षण करेंगे, तो आप (ED) मुश्किल में पड़ सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने मामले में ईडी द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किए जाने से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन

हेमंत सोरेन शुक्रवार (28 जून) को रांची की जेल से बाहर आ गए थे। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उन्हें लेने के लिए जेल पहुंची थीं। बिरसा मुंडा जेल के बाहर हेमंत सोरेन के समर्थकों ने उनका स्वागत किया।

झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत

28 जून को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को जमानत मिली। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) नेता हेमंत सोरेन को 50 हजार रुपए के 2 मुचलके पर जमानत दी गई है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने जमानत याचिका पर तीन दिनों तक बहस और सुनवाई पूरी करने के बाद 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 31 जनवरी 2024 की रात को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ED ने कोर्ट में आरोप लगाया कि, हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। यह PMLA-2002 में निहित प्रावधानों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग है।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं – HC

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा कि सोरेन PMLA एक्ट के तहत जमानत की दोनों शर्तों को पूरा करते हैं।

क्या है पूरा मामला ?

झारखंड में कथित खनन घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी। ईडी ने पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को PMLA एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को भी आरोपी बनाया गया है। दोनों को 4 और 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने इससे पहले PMLA एक्ट, 2002 के तहत हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में 11.88 करोड़ रुपए सीज किए थे। ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। ये भी पढ़ें- अभी जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, जमानत याचिका पर 5 अगस्त तक सुनवाई टली, SC ने ED को जवाब देने का समय दिया
Shivani Gupta
By Shivani Gupta

शिवानी गुप्ता | MCU, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएशन | 9 वर्षों की टीवी और डिजिटल तक की य...Read More

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