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बालाजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा, परिजनों का फूटा गुस्सा; अस्पताल में की तोड़फोड़

गुना के बालाजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद हुए उपद्रव, तोड़फोड़ और ओवरब्रिज पर चक्काजाम के मामले में पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों सहित अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बालाजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा, परिजनों का फूटा गुस्सा; अस्पताल में की तोड़फोड़
बालाजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा

गुना। आरोन तहसील के ग्राम भादौर निवासी 26 वर्षीय राजकुमारी ओझा को स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते 16 सितंबर को बालाजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। परिजनों के अनुसार, 26 सितंबर की शाम उसकी तबीयत फिर बिगड़ी और देर रात उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर ओवरब्रिज पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया।

16 सितंबर को अस्पताल में कराया था भर्ती

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 26 वर्षीय राजकुमारी ओझा को स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते 16 सितंबर को बालाजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। डॉक्टरों द्वारा शरीर में खून की कमी बताए जाने पर उसे 4 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया। हालत में सुधार होने पर 21 सितंबर को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

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26 सितंबर को फिर बिगड़ी महिला की तबीयत

इसके बाद 26 सितंबर की शाम महिला की स्थिति अचानक फिर बिगड़ गई, जिस पर परिजन उसे लेकर तुरंत बालाजी अस्पताल पहुंचे। परिजनों का गंभीर आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी डॉक्टरों ने समय पर मरीज की सुध नहीं ली और न ही इलाज शुरू किया। इसके बाद देर रात महिला की मौत हो गई।

वेंटिलेटर, कंप्यूटर और कूलर तोड़े

सुबह डॉक्टरों द्वारा महिला को मृत घोषित किए जाने के बाद गुस्साए परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल के भीतर जमकर उपद्रव किया, जिसमें वेंटिलेटर, रिसेप्शन पर रखा कंप्यूटर और परिसर का कूलर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद परिजन शव को लेकर ओवरब्रिज पहुंचे और सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया।

IMA ने ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की

घटना के अगले दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। मामले की विस्तृत जांच के बाद पुलिस ने महेश ओझा, प्रदीप ओझा, सतीश ओझा, संजीव ओझा और धर्मवीर सिंह ढिल्लों सहित अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

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पुलिस ने दर्ज किया मामला 

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 296(ए), 324(5), 351(2), 126(2), 191(2) और 190 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तोड़फोड़ में शामिल अन्य उपद्रवियों की शिनाख्त में जुटी है। मामले में आगे की जांच जारी है।

Rajkumar Rajak
By Rajkumar Rajak

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