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कोचिंग सेंटर फायरिंग केस में खान सर को बड़ी राहत,पटना कोर्ट ने दोनों सुरक्षाकर्मियों समेत दी अग्रिम जमानत

कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट ने खान सर (फैसल खान) और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को अग्रिम जमानत दे दी है। जून में हुई तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना के बाद तीनों पर मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट के फैसले से फिलहाल गिरफ्तारी पर राहत मिल गई है।
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पटना कोर्ट ने दोनों सुरक्षाकर्मियों समेत दी अग्रिम जमानत
कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में खान सर को पटना कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें और उनके दोनों सुरक्षाकर्मियों को अग्रिम जमानत दे दी है।

पटना। बिहार के चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने सोमवार को खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। यह मामला जून की शुरुआत में उनके कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना से जुड़ा है, जिसमें खान सर के गार्डों पर गोली चलाने का आरोप लगा था। 

अदालत ने सुनाया फैसला, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक

इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए खान सर और उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों ने अदालत का रुख किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पहले आदेश 13 जुलाई तक टाल दिया गया था, लेकिन सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने तीनों को अग्रिम जमानत दे दी। इस फैसले के बाद फिलहाल खान सर और उनके दोनों गार्डों को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। हालांकि मामले की जांच पहले की तरह जारी रहेगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया भी चलती रहेगी।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद जून 2026 की शुरुआत में सामने आया था। आरोप है कि कुछ लोगों ने खान सर के कोचिंग संस्थान में पहुंचकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। इसी दौरान फायरिंग की घटना भी हुई। जांच के दौरान खान सर के दोनों निजी सुरक्षा कर्मियों पर हथियार से गोली चलाने का आरोप लगाया गया। इसी मामले में फैसल खान (खान सर) को भी सह-आरोपी बनाया गया था। घटना के बाद यह मामला काफी चर्चा में रहा और पुलिस जांच के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हुई।

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वकील ने पहले क्या कहा था?

पिछली सुनवाई के बाद खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने बताया था कि जिला जज अवकाश पर होने के कारण आदेश उस दिन जारी नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा था कि जिला जज छुट्टी पर थे, इसलिए आदेश सोमवार तक टाल दिया गया है। तब तक कोर्ट की ओर से मिली अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी। सोमवार को आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए खान सर और दोनों सुरक्षा कर्मियों को अग्रिम जमानत दे दी।

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अन्य आरोपियों की याचिकाओं पर भी हुई थी सुनवाई

खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के साथ अदालत ने उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत याचिका और कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई की थी। इन मामलों में अदालत ने पहले फैसला सुरक्षित रखा था। फिलहाल खान सर और उनके दोनों गार्डों को राहत मिलने के बाद मामले की आगे की सुनवाई और जांच पर सभी की नजर रहेगी। कोर्ट के इस फैसले से खान सर को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत जरूर मिली है, लेकिन मामले का अंतिम फैसला जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

Sona Rajput
By Sona Rajput

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन किया है। साल 2022 ...Read More

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