70 की उम्र के बाद भी बने हुए हैं कुलपति पद पर डॉ. प्रमोद मिश्रा, नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने उस मामले पर राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें जवाहर लाल नेहरू कृषि विवि जबलपुर के कुलपति पद पर डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं।
मामले में दावा किया गया है कि डॉ. मिश्रा, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद बीडी शर्मा के ससुर हैं। जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने मामले पर नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
किसने दायर की याचिका?
यह याचिका जबलपुर के अमखेरा में रहने वाले डॉ. सतेन्द्र यादव की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय रायजादा के अनुसार यूजीसी नियमों में उल्लेख है कि किसी भी स्थिति में कुलपति 70 वर्ष की आयु से अधिक पद पर नहीं रह सकते।
कुलपति की जन्मतिथि और नियुक्ति
जेएनकेवीवी में पदस्थ कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा की जन्मतिथि 1 जुलाई 1956 है तथा उन्हें 17 नवंबर 2022 को कुलपति नियुक्त किया गया था। उन्होंने 30 जून को 70 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तथा आयु पूरी हो जाने के बाद उनका पद पर निरंतर बने रहना नियमों के विपरीत है।
याचिका में कुलपति को हटाने की मांग
याचिका में राहत चाही गई है कि डॉ. मिश्रा को कुलपति पद से तत्काल हटाया जाए तथा राज्य शासन व राजभवन को विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं।
हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में मांगा जवाब
मामले में जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करना होगा।




















