नगर निगम की नई पहल:वॉटर हार्वेस्टिंग अपनाने वालों को संपत्ति कर में 10% की छूट

इंदौर। शहर में वर्षा जल संचयन (वॉटर हार्वेस्टिंग) को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिन भवनों में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित होगा और वह नियमित रूप से संचालित पाया जाएगा, उन्हें संपत्ति कर में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। निगम का कहना है कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और जल संकट से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
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नगर निगम द्वारा लागू की गई नई कर प्रोत्साहन योजना के तहत पहले वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाले भवनों को संपत्ति कर में 6 प्रतिशत की छूट मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि वर्षा जल का संरक्षण और उसे जमीन में रिचार्ज करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इससे भूजल स्तर बढ़ेगा और भविष्य में जल संकट की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।
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निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कर छूट का लाभ केवल उन्हीं भवनों को मिलेगा, जहां वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का स्थल निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन भवन अधिकारी अथवा भवन निरीक्षक द्वारा किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सिस्टम नियमित रूप से संचालित हो रहा है।
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यदि किसी निरीक्षण के दौरान वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बंद या अनुपयोगी पाया जाता है, तो संबंधित भवन को अगले वित्तीय वर्ष से संपत्ति कर में मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट समाप्त कर दी जाएगी। नगर निगम ने नागरिकों से अधिक से अधिक वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाने और जल संरक्षण अभियान में सहभागी बनने की अपील की है।












