
नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने निजी विमानन कंपनी इंडिगो (IndiGo) पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में न चढ़ने देने के मामले में यह जुर्माना लगाया गया है। साथ ही इंडिगो एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
एयरलाइंस ने बचाव में कही ये बात
दरअसल, इंडिगो ने 7 मई को रांची एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना संबंधित एयरक्राफ्ट नियमों के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। वहीं एयरलाइंस के मुताबिक, बच्चा फ्लाइट में चढ़ने से डर रहा था, उसकी स्थिति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस ने यह फैसला लिया था।
डीजीसीए ने लगाई फटकार
घटना को लेकर डीजीसीए ने कंपनी को कड़ी फटकार भी लगाई है। रेग्युलेटर ने कहा- कंपनी का ग्राउंड स्टाफ एक दिव्यांग बच्चे का ठीक से संभाल नहीं सका, उल्टा उसने परिस्थिति को और खराब किया। विशेष परिस्थितियों में असाधारण कदम उठाने होते हैं, लेकिन कंपनी के कर्मचारी सिविल एविएशन रिक्वायमेंट (रेग्युलेशंस) की भावना और प्रतिबद्धता को नहीं निभा सके और ऐसा करने में विफल रहे।
केंद्र ने भी लिया था संज्ञान
केंद्र सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया था। केंद्रीय नागर उड्डयन एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि पूरी जांच उनकी निगरानी में ही होगी। जिसके बाद एयरलाइन ने मांफी मांगी थी।
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तीन सदस्यीय टीम का हुआ था गठन
डीजीसीए ने मामले में फैक्ट की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय टीम बनाई थी। जिसके बाद टीम ने रांची और हैदराबाद जाकर एक सप्ताह में साक्ष्य एकत्रित किए थे। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही यह कार्रवाई की गई थी।