Aditi Rawat
30 Oct 2025
नई दिल्ली। टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीखें बढ़ा दी हैं। यह जानकारी खुद इनकम टेक्स ऑफ इंडिया ने एक्स पर प्रेस रिलीज करके दी है।
CBDT ने यह फैसला टैक्सपेयर्स, ऑडिटर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स की मांग को देखते हुए लिया है। कई जगहों से समय की कमी और तकनीकी दिक्कतों की वजह से रिटर्न फाइलिंग में परेशानी की शिकायतें सामने आ रही थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने टैक्स ऑडिट केसों के लिए 40 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी है ताकि लोग बिना पेनल्टी के समय पर रिटर्न जमा कर सकें।
CBDT का यह कदम पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सामने आया है। इन दोनों हाईकोर्ट्स ने टैक्स ऑडिट केसों की डेडलाइन 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाने का आदेश दिया था। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पांच याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए निर्देश दिए थे। जबकि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एडवोकेट विशाल मोहन की याचिका पर फैसला सुनाया।
CBDT की 29 अक्टूबर 2025 की प्रेस रिलीज के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2025 तय कि गई है। वहीं, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2025 है। इस तरह अब टैक्सपेयर्स को अपने रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है।