Naresh Bhagoria
4 Feb 2026
Naresh Bhagoria
4 Feb 2026
Garima Vishwakarma
4 Feb 2026
जबलपुर। सोमवार शाम को इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों और वाहनों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जबकि 12 अन्य घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुमोटो (स्वयं संज्ञान) लेते हुए मामले की जांच की दिशा में कड़ा कदम उठाया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर को वर्चुअली उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इंदौर पुलिस से जवाब मांगा है कि ट्रकों के लिए लागू ‘नो-एंट्री’ जोन होने के बावजूद यह तेज रफ्तार ट्रक शहर के एयरपोर्ट रोड पर कैसे घुस गया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि वे अगली सुनवाई (23 सितंबर 2025) में वर्चुअली उपस्थित होकर पूरी स्थिति और जांच रिपोर्ट पेश करें। साथ ही यह स्पष्ट करें कि प्रशासन के द्वारा बनाए गए नियमों की अनदेखी कैसे हुई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर लगभग एक किलोमीटर तक लोगों और वाहनों को कुचलता चला गया। दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे में कुल 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है।