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14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में आरोपी शरीफुल, बांद्रा कोर्ट ने दिया आदेश, आरोपी के खिलाफ कई पुख्ता सबूत

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14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में आरोपी शरीफुल, बांद्रा कोर्ट ने दिया आदेश, आरोपी के खिलाफ कई पुख्ता सबूत
सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में आरोपी शरीफुल इस्लाम को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया था। कस्टडी खत्म होने के बाद उसे 29 जनवरी बुधवार को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। अब कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस का कहना है कि वारदात से पहले आरोपी ने जगह की रेकी की थी। आरोपी के और भी साथी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ शरीफुल के रिश्तेदारों को पैसे भेजने के मामले की भी जांच चल रही है। 

नए BNSS कानून के तहत मांगी जा सकती है पुलिस कस्टडी

आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील संदीप शेरखाने ने इस पर कहा, 'न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, क्योंकि जांच के लिए पुलिस हिरासत देने का कोई आधार नहीं था'। मजिस्ट्रेट ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और अब पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है। अगर जांच में कुछ नया सामने आता है, तो नए BNSS कानून के तहत बाद में पुलिस कस्टडी मांगी जा सकती है। 

मुंबई पुलिस ने मंगलवार को रखी प्रेस कांफ्रेंस

एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस रखी थी। इस दौरान कमिश्नर ऑफ पुलिस परमजीत सिंह दाहिया ने बताया की उन्होंने जिस आरोपी को पकड़ा है, वो बिलकुल सही है। आरोपी शरीफुल के खिलाफ उनके पास कई सबूत है। हालांकि रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि फिंगरप्रिंट्स आरोपी से मैच नहीं हो रहे हैं। लेकिन जांच अभी तक जारी है और पुलिस किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है। बता दे कि 15 जनवरी देर रात सैफ अली खान पर चाक़ू से हमला हुआ था। इस दौरान उन्हें कई चोटें आई। इसके बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनका इलाज चला।
Akriti Tiwary
By Akriti Tiwary
नई दिल्ली
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