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प्रोड्यूसर एकता और शोभा कपूर पर POCSO के तहत केस दर्ज, वेब सीरीज ‘गंदी बात’ से जुड़ा है मामला

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प्रोड्यूसर एकता और शोभा कपूर पर POCSO के तहत केस दर्ज, वेब सीरीज ‘गंदी बात’ से जुड़ा है मामला
एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला ओटीटी प्लेटफॉर्म 'ऑल्ट बालाजी' की वेब सीरीज 'गंदी बात' सीजन 6 से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने अपनी एरोटिक सीरीज में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माए थे। हालांकि ऐप पर फिलहाल ये विवादित एपिसोड स्ट्रीम नहीं हो रहा है। ऑल्ट बालाजी पर पहले भी अश्लीलता फैलाने का आरोप लग चुका है।

‘गंदी बात’ के सीजन 6 के एपिसोड में अश्लील दृश्य

ओटीटी प्लेटफॉर्म ALT Balaji की वेब सीरीज ‘गंदी बात’ के सीजन 6 के एक एपिसोड में नाबालिग लड़कियों के अश्लील दृश्य दिखाने के आरोप हैं।  मुंबई के बोरीवली स्थित एमएचबी पुलिस थाने में एक स्थानीय नागरिक ने ऑल्ट बालाजी की पूर्व निर्माता एकता और उनकी मां शोभा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में लिखा गया है कि फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 के बीच ‘ऑल्ट बालाजी’ पर स्ट्रीम हुई इस सीरीज में नाबालिग लड़कियों के अश्लील दृश्य दिखाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने इसे POCSO एक्ट के नियमों का उल्लंघन बताते हुए शिकायत दर्ज कराई है।

महापुरुषों और संतों का भी हुआ अपमान

शिकायतकर्ता की ओर से की गई शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि, इस वेब सीरीज में सिगरेट के विज्ञापन का इस्तेमाल करते हुए महापुरुषों और संतों का अपमान किया गया। जिसकी वजह से शिकायतकर्ता की भावनाओं को ठेस भी पहुंची। साथ ही इस तरह सीरीज में पोक्सो एक्ट के अलावा IT एक्ट 2000, वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 और सिगरेट्स-अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 जैसे कानूनों का भी उल्लंघन किया गया है।

बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट पर कोर्ट का फैसला

इस मामले में अभी तक एकता कपूर या शोभा कपूर की ओर से कोई बयान नहीं आया है। बच्चों पर बनी अश्लील फिल्मों पर कोर्ट की हालिया टिप्पणी के बाद दोनों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि बच्चों को लेकर इस तरह का अश्लील कंटेंट देखना, पब्लिश करना और डाउनलोड करना गुनाह है। इस फैसले के साथ ही उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। मद्रास हाई ने कहा था कि ऐसी गतिविधि को अपराध नहीं माना जा सकता। ये भी पढ़ें- बिश्नोई समाज से माफी मांगेंगे सलमान? लगातार मिल रही धमकियों पर जानें क्या बोले पिता सलीम खान
Manisha Dhanwani
By Manisha Dhanwani

मनीषा धनवानी | जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी से BJMC | 6 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में सब-एडिटर, एंकर, ...Read More

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