Medical Colleges :70 मेडिकल कॉलेज NMC के निशाने पर, CCTV और NVR नहीं लगाने पर बढ़ सकती है कार्रवाई

अगर आपका मेडिकल कॉलेज राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के तय नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो अब उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एनएमसी ने ऐसे 70 मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों की पहचान की है, जिन्होंने अब तक अनिवार्य सीसीटीवी कैमरे और निगरानी प्रणाली से जुड़े नियम पूरे नहीं किए हैं। आयोग ने सभी संस्थानों को तुरंत नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
हर मेडिकल कॉलेज में 25 CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य
एनएमसी की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, सभी मेडिकल कॉलेजों को परिसर में कम से कम 25 सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इसके अलावा नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (NVR) लगाना और कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना भी अनिवार्य है।
NVR की फीड NMC के साथ साझा करनी होगी
आयोग ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों को अपने एनवीआर सिस्टम की लाइव या निर्धारित फीड भी एनएमसी के साथ साझा करनी होगी। इससे आयोग जरूरत पड़ने पर संस्थान की गतिविधियों की निगरानी कर सकेगा।
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यह नया नियम नहीं, पहले से लागू हैं निर्देश
एनएमसी ने स्पष्ट किया है कि यह कोई नया नियम नहीं है। इन प्रावधानों को पहले ही अलग-अलग अधिसूचनाओं और नियमों के तहत लागू किया जा चुका है। इनमें शामिल हैं:
UG Medical Education Standard Regulations (UGMSR-2023)
PG Medical Education Standard Regulations (PGMSR-2023 संशोधन)
MARB Regulations-2023
इसके बावजूद कई मेडिकल कॉलेज अब तक इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
बार-बार याद दिलाने के बाद जारी हुआ नोटिस
आयोग के मुताबिक, जिन संस्थानों ने अभी तक अपने सीसीटीवी सिस्टम और एनवीआर को एनएमसी से नहीं जोड़ा है, उनसे कई बार संपर्क किया गया। उन्हें नियमों का पालन करने के लिए बार-बार याद दिलाया गया, लेकिन कई कॉलेजों ने अब तक जरूरी व्यवस्था नहीं की। इसके बाद एनएमसी ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।
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पारदर्शिता और निगरानी के लिए जरूरी है CCTV
एनएमसी का कहना है कि मेडिकल कॉलेजों में सीसीटीवी व्यवस्था सिर्फ औपचारिकता नहीं है। यह पारदर्शिता बनाए रखने, संस्थानों की गतिविधियों की निगरानी करने और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
70 मेडिकल कॉलेजों को तुरंत पालन करने का निर्देश
नोटिस में उन 70 मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों का उल्लेख किया गया है, जो अभी तक तय मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। आयोग ने इन सभी संस्थानों को बिना किसी देरी के सीसीटीवी कैमरे लगाने, एनवीआर स्थापित करने और उसकी फीड एनएमसी के साथ साझा करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।











