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अंधविश्वास का खौफनाक अंत :7 दिन चली तंत्र साधना के बाद दोहरे हत्याकांड का खुलासा, चार दोषियों को उम्रकैद

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र से जुड़े डबल मर्डर केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मां, दो बहनों और एक भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने विरोध करने पर अपने ही दो बेटों की हत्या कर दी थी। मामला तांदुलडीह गांव का है, जहां 7 दिन तक तंत्र साधना चली थी।
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7 दिन चली तंत्र साधना के बाद दोहरे हत्याकांड का खुलासा, चार दोषियों को उम्रकैद

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में अपने ही परिवार के दो बेटों की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस सनसनीखेज मामले में मां, दो बहनों और एक भाई को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। पूरा मामला अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र से जुड़ा बताया जा रहा है।

तांदुलडीह गांव में हुई थी घटना

जानकारी के मुताबिक, यह घटना बाराद्वार थाना क्षेत्र के ग्राम तांदुलडीह की है, जो करीब दो साल पुरानी है। यहां एक ही परिवार के पांच सदस्य तंत्र साधना में लीन थे। परिवार में मां और बेटियां लगातार धार्मिक अनुष्ठान और तंत्र पूजा कर रही थीं।

विरोध करने पर दो बेटों की हत्या

परिवार के दो बेटे विकास सिदार (25) और विक्की सिदार (22) ने इस अंधविश्वास का विरोध किया था। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर उन्हें पहले कीटनाशक मिला पानी पिलाया गया और फिर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई।

7 दिन तक कमरे में चल रही थी तंत्र साधना

पुलिस जांच में सामने आया कि पूरा परिवार अक्टूबर 2024 में एक कमरे में लगातार 7 दिनों तक बंद रहा। इस दौरान वे उपवास और तंत्र साधना कर रहे थे। अंदर से चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती थीं, जिससे पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

जब पुलिस मौके पर पहुंची तो परिवार के सदस्य ‘जय गुरुदेव’ के नारे लगाते हुए पूजा-पाठ में लगे थे। इसी दौरान दोनों भाई अचेत अवस्था में जमीन पर पड़े मिले। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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गुरु दीक्षा और अंधविश्वास का बढ़ता प्रभाव

जांच में पता चला कि परिवार की बड़ी बेटी ने उज्जैन के एक बाबा से गुरु दीक्षा ली थी। इसके बाद परिवार में तंत्र-मंत्र और अंधविश्वास बढ़ गया। मृतक भाइयों ने इसका विरोध किया था, जिसके कारण उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची गई।

FSL जांच में मिले अहम सबूत

पुलिस, एफएसएल और मेडिकल टीम की जांच में घटनास्थल से पूजा सामग्री, हवन सामग्री, जड़ी-बूटियां, कीटनाशक और धार्मिक पुस्तकें बरामद की गईं। साथ ही ग्रामीणों और परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए।

अदालत का फैसला- सभी आरोपी दोषी करार

करीब डेढ़ साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने मां, दो बहनों और एक भाई को दोषी पाया। सभी को दोहरे हत्याकांड में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक उदय वर्मा ने केस की पैरवी की।

Shivani Gupta
By Shivani Gupta

शिवानी गुप्ता | MCU, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएशन | 9 वर्षों की टीवी और डिजिटल तक की य...Read More

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