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CG NEWS: छत्तीसगढ़ में अब मिलेगी फ्रेश क्राफ्ट बीयर, सरकार ने माइक्रो ब्रुअरी को दी मंजूरी, 10 लाख में मिलेगा लाइसेंस।

राज्य में पहली बार माइक्रो ब्रुअरी नीति लागू,रोज 1000 लीटर तक उत्पादन की अनुमति, होटल-रेस्टोरेंट और पर्यटन कारोबार को मिलेगा बड़ा फायदा राज्य सरकार ने माइक्रो ब्रुअरी संचालन को मंजूरी देकर प्रदेश को उन राज्यों की सूची में शामिल कर दिया है जहां पहले से क्राफ्ट बीयर संस्कृति विकसित हो चुकी है। अब लाइसेंस मिलने के बाद होटल और रेस्तरां संचालक अपने परिसर में ताजा बीयर तैयार कर ग्राहकों को परोस सकेंगे।
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छत्तीसगढ़ में अब मिलेगी फ्रेश क्राफ्ट बीयर, सरकार ने माइक्रो ब्रुअरी को दी मंजूरी, 10 लाख में मिलेगा लाइसेंस।

RAIPUR NEWS। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पहली बार माइक्रो ब्रुअरी खोलने की मंजूरी देकर शराब उद्योग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए नया रास्ता खोल दिया है। नई आबकारी नीति के तहत अब सीमित मात्रा में ताजा (क्राफ्ट) बीयर तैयार कर उसी परिसर में ग्राहकों को परोसी जा सकेगी। सरकार ने लाइसेंस फीस 25 लाख से घटाकर 10 लाख रुपए कर दी है, जबकि माइक्रो ब्रुअरी और रेस्तरां के लिए कम से कम 4 हजार वर्गफीट परिसर अनिवार्य होगा। सरकार का दावा है कि इससे निवेश, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

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छत्तीसगढ़ में शुरू होगी माइक्रो ब्रुअरी

राज्य सरकार ने माइक्रो ब्रुअरी संचालन को मंजूरी देकर प्रदेश को उन राज्यों की सूची में शामिल कर दिया है जहां पहले से क्राफ्ट बीयर संस्कृति विकसित हो चुकी है। अब लाइसेंस मिलने के बाद होटल और रेस्तरां संचालक अपने परिसर में ताजा बीयर तैयार कर ग्राहकों को परोस सकेंगे।

क्या होती है क्राफ्ट बीयर?

क्राफ्ट बीयर छोटे बैच में तैयार की जाने वाली प्रीमियम गुणवत्ता की बीयर होती है। इसमें बेहतर माल्ट, हॉप्स और प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि इसका स्वाद सामान्य फैक्ट्री में बनने वाली बीयर से अलग और अधिक ताजा माना जाता है। इसमें कई तरह के फ्लेवर भी उपलब्ध होते हैं।

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लाइसेंस के लिए क्या होंगे नियम?

नई नीति के अनुसार माइक्रो ब्रुअरी और उससे जुड़े रेस्तरां का कुल क्षेत्रफल कम से कम 4000 वर्गफीट होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा फायर सेफ्टी, मशीनरी सुरक्षा और अन्य सभी तकनीकी मानकों का पालन करना जरूरी रहेगा।

10 लाख रुपए सालाना होगी लाइसेंस फीस

सरकार ने माइक्रो ब्रुअरी का वार्षिक लाइसेंस शुल्क 25 लाख रुपए से घटाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। हालांकि लाइसेंस जारी होने से पहले शुल्क का 25 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा।

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रोज 1000 लीटर तक उत्पादन की अनुमति

नई नीति के तहत एक माइक्रो ब्रुअरी प्रतिदिन अधिकतम 1000 बल्क लीटर और सालभर में अधिकतम 3.65 लाख बल्क लीटर क्राफ्ट बीयर का उत्पादन कर सकेगी। उत्पादन और बिक्री की पूरी निगरानी आबकारी विभाग करेगा।

एक गिलास की कीमत कितनी होगी?

सरकार ने क्राफ्ट बीयर पर 60 रुपए प्रति बल्क लीटर उत्पाद शुल्क निर्धारित किया है। अनुमान है कि माइक्रो ब्रुअरी में मिलने वाली एक गिलास क्राफ्ट बीयर की कीमत लगभग 250 से 300 रुपए के बीच हो सकती है।

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सरकार को क्या होगा फायदा?

राज्य सरकार का मानना है कि माइक्रो ब्रुअरी नीति से होटल, रेस्तरां और पर्यटन उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी। इससे निजी निवेश बढ़ेगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और लाइसेंस फीस व उत्पाद शुल्क के जरिए सरकार की आय में भी इजाफा होगा।

Prem Nirmalkar
By Prem Nirmalkar
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