Blinkit पर FDA का बड़ा एक्शन, स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड; कॉकरोच, गंदगी और एक्सपायर्ड सामान मिला

FDA की टीम ने 7 अगस्त 2026 को मुंबई के मलाड वेस्ट स्थित Blink Commerce Private Limited के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। जांच के दौरान स्टोर में कॉकरोच, गंदगी, अनुचित भंडारण और एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ मिले। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई जरूरी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। गंभीर अनियमितताओं के बाद FDA ने लाइसेंस निलंबित करते हुए खाद्य कारोबार जारी रखने पर रोक लगा दी है।
मलाड के स्टोर में FDA की जांच
FDA बृहन्मुंबई विभाग की ओर से खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 7 अगस्त 2026 को Blink Commerce Private Limited, गाला नंबर A-03, प्लॉट नंबर 38, 39 और 40, पहली मंजिल, सर्वोदय भवन, रामचंद्र लेन, मलाड वेस्ट, मुंबई स्थित प्रतिष्ठान का खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने निरीक्षण किया। जांच के दौरान प्रतिष्ठान में बेहद अस्वच्छ परिस्थितियां और बड़ी संख्या में कॉकरोच का प्रकोप पाया गया। खाद्य पदार्थों के अनुचित भंडारण के साथ जंग लगे रैक और फर्श पर खाद्य पदार्थ रखे मिले। कोल्ड स्टोरेज की सफाई भी संतोषजनक नहीं पाई गई।
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कॉकरोच और एक्सपायर्ड सामान मिला
जांच के दौरान स्टोर में एक्सपायर्ड और छेड़छाड़ किए गए पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का स्टॉक भी मिला। सब्जियों और फलों के स्टॉक में बड़ी संख्या में कॉकरोच पाए गए, जिससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का गंभीर खतरा सामने आया। कोल्ड रूम में एक्सपायर्ड और खराब पैकेज भी मिले। खाद्य पदार्थों के भंडारण और हैंडलिंग वाले स्थानों पर कीट और चूहों के नियंत्रण के प्रभावी उपायों का अभाव पाया गया। इसके अलावा FIFO और FEFO प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा था।
सफाई और कर्मचारियों के रिकॉर्ड में भी खामियां
FDA की जांच में कचरा प्रबंधन, साफ-सफाई और रखरखाव में भी कमियां सामने आईं। खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों की मेडिकल जांच और स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। कर्मचारियों के लिए जरूरी व्यक्तिगत स्वच्छता और सुरक्षा उपकरणों की भी कमी पाई गई। कुछ खाद्य पदार्थों को अनुचित और अव्यवस्थित तरीके से स्टोर किया गया था। इन सभी खामियों को खाद्य सुरक्षा के लिहाज से गंभीर माना गया।
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अगले आदेश तक खाद्य लाइसेंस सस्पेंड
गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 की संबंधित धाराओं के तहत Blink Commerce Private Limited का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया। लाइसेंस निलंबित रहने के दौरान प्रतिष्ठान से किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ की बिक्री, वितरण या खाद्य कारोबार जारी रखने पर रोक रहेगी। अगर निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान में खाद्य कारोबार संचालित पाया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। FDA की कार्रवाई के बाद अब स्टोर में खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर आगे की प्रक्रिया पर नजर रहेगी।












