
मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल से बाल विवाह का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां 15 साल की नाबालिग लड़की की शादी रायसेन जिले के एक युवक से करा दी गई। इस मामले में लड़की के पिता को मुख्य आरोपी माना गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए दूल्हे सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई।
थुआ खेड़ा पंचायत के महावाडिया इलाके में रहने वाली सोनिया नाथ, जिसकी जन्म तिथि 10 जुलाई 2010 है, उसका विवाह 18 अप्रैल 2026 को रायसेन के नूरगंज निवासी दीपक नाथ के साथ करा दिया गया। प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर शादी संपन्न करा दी।
इस मामले पर बाल संरक्षण और मानवाधिकार आयोग ने भी नाराजगी जताते हुए संज्ञान लिया है। कानून के अनुसार लड़की की शादी की कानूनी उम्र 18 वर्ष होती है, जबकि सोनिया अभी 15 साल 9 महीने की है। वहीं, लड़के की उम्र की भी जांच की जा रही है।
सूचना पर परियोजना अधिकारी उमेश कुमार सिंह, कोलार के नेतृत्व में विभाग के अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीम ने परिवार को बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानूनी पहलुओं के बारे में बताया, लेकिन परिवार ने जल्दबाजी में शादी कर दी। इसके बाद कजलीखेड़ा थाना पुलिस ने दूल्हे दीपक नाथ समेत राजेंद्र नाथ और जगदीश नाथ को आरोपी बनाकर FIR दर्ज कर ली है।
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सोशल मीडिया पर शादी के वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें नाबालिग लड़की को शादी की रस्में निभाते देखा जा सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। आज भी समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है, जबकि कानून और जागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद कई जगहों पर परंपरा और सामाजिक दबाव के चलते नाबालिग बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
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