
कलेक्टर ने जिले के 15 से भी ज्यादा लोकप्रिय लेकिन खतरनाक पर्यटन स्थलों को आगामी दो महीनों के लिए आम जनता के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा यह आदेश जारी किया है। यह फैसला पिछले कुछ समय में इन स्थलों पर हुई दुर्घटनाओं और सुरक्षा के अभाव को देखते हुए लिया गया है।
कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी –
इंदौर के आस-पास के इन पर्यटक स्थलों पर सिर्फ मध्यप्रदेश से ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। लेकिन अब वे अगले दो महीने तक इन खूबसूरत लेकिन खतरनाक जगहों का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। विशेष रूप से महू क्षेत्र के जलप्रपातों और एकांत पर्यटन स्थलों पर अनियंत्रित भीड़, सुरक्षा जोखिम और संभावित हादसों को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 (1)(2) के तहत जन स्वास्थ्य और लोक शांति की सुरक्षा के उद्देश्य से लागू किया गया है। बारिश शुरू होते ही इन प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पिकनिक स्पॉट पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन इनकी सुंदरता के साथ-साथ ये बेहद खतरनाक भी हैं। हर साल इन जगहों पर हादसे होते हैं, जिनमें कई पर्यटक अपनी जान गंवा बैठते हैं।
इन पर्यटन स्थलों पर लगा प्रतिबंध –
तिंछा फॉल
चोरल फॉल और चोरल डेम
सीतलामाता फॉल
कजलीगढ़, मेहंदी कुण्ड, जामन्या कुण्ड
मोहाडी फॉल, रतबी वॉटरफॉल
लोहिया कुण्ड, जूनापानी, चिड़िया भड़क
बामनिया कुण्ड, जोगी भड़क और हत्यारी खो आदि।
सूचना बोर्ड लगाने और जहाँ आवश्यक हो
उन्हें इन स्थलों पर सूचना बोर्ड लगाने और जहाँ आवश्यक हो, वहां भौतिक रूप से सीमा निर्धारित करने को कहा गया है, ताकि आमजन अनजाने में भी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें। इसके साथ ही, संबंधित थाना प्रभारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी।