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Supreme Court :मप्र के शिक्षकों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा TET पास करना जरूरी  

मप्र के शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना जरूरी है।कोर्ट ने परीक्षा पास करने की तारीख 31 अगस्त 2028 कर दी है। यह फैसला देशभर में लागू होगा।
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मप्र के शिक्षकों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा TET पास करना जरूरी   

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसी के साथ कोर्ट ने सेवा में बने रहने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने की समय सीमा 31 अगस्त, 2028 तक बढ़ा दी है।

65 हजार पुनर्विचार याचिकाएं खारिज

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट मामले में अदालत के पहले के फैसले को चुनौती देने वाली कई राज्य सरकारों, शिक्षक संघों और व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा दायर 65 से अधिक पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के 2025 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी। फैसले में कहा गया था कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के लागू होने से पहले नियुक्त सेवारत शिक्षकों, जिनकी सेवानिवृत्ति में पांच वर्ष से अधिक का समय शेष है, को एक सितंबर, 2025 से दो साल में टीईटी  उत्तीर्ण करनी होगी।

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TET परीक्षाएं शीघ्रता से आयोजित की जाएं 

एक आदेश में कोर्ट ने कहा, संबंधित अधिकारियों द्वारा TET परीक्षा शीघ्रता से आयोजित की जानी चाहिए, क्योंकि इसके लिए आवश्यक समय और संसाधन सीमित हैं, इसलिए हम समय सीमा को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करते हैं, और मूल रूप से निर्देशित 31 अगस्त, 2027 के बजाय 31 अगस्त, 2028 तक योग्यता प्राप्त करनी होगी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि समय में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।

हमारे पास क्यूरेटिव अपील का अवसर होगा

शिक्षकों की अनेक याचिकाएं (पांच जजों की बड़ी बेंच में) अप्रैल माह में ही लग चुकी हैं, इसके बाद हमारे पास क्यूरेटिव अपील का भी अवसर होगा। हम अंत तक पूरी ताकत से लड़ेंगे।

राकेश दुबे, प्रांताध्यक्ष, शासकीय शिक्षक संगठन

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केंद्र TET को लेकर बिल पास कराए

केंद्र से आग्रह करेंगे कि वह मप्र सहित पूरे देश के शिक्षकों के हित में TET को लेकर बिल पास कराए। आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए प्रदेश सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों को मान्य किया जाए।       

डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौर, प्रांताध्यक्ष, मप्र शिक्षक संघ

Naresh Bhagoria
By Naresh Bhagoria

नरेश भगोरिया। 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्ववि...Read More

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