RG Kar Rape-Murder Case: संजय रॉय की सजा से नाखुश है ममता सरकार, मौत की सजा की मांग, याचिका लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंची
Publish Date: 21 Jan 2025, 2:20 PM (IST)Reading Time: 2 Minute Read
पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस मामले में आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। सजा सुनाने के बाद अब ममता सरकार कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई है, और आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की है। सीएम ममता बनर्जी ने असंतोष जाहिर करते हुए कहा दोषी को फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए थी। इसके साथ महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए जज देबांगशु बसाक की बेंच में यह याचिका प्रस्तुत की है।
आरोपी को उम्रकैद, 50,000 का जुर्माना
रेप और मर्डर केस मामले में सोमवार को आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा दी गई। सियालदह अदालत के जज अनिरबन दास ने दोपहर 2:45 बजे फैसला सुनाते हुए संजय रॉय पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्र कैद की सजा से असंतोष नजर आई। उन्होंने कहा कि ‘यह दुर्लभतम अपराध था, इसमें दोषी को फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए थी।’
10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था
संजय रॉय को 10 अगस्त 2024 को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार कक्ष में 31 वर्षीय चिकित्सक का शव पाए जाने के अगले दिन गिरफ्तार किया गया था। जज ने उसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66, और 103(1) के तहत दोषी ठहराया। इन धाराओं के तहत दोषी को न्यूनतम सजा के रूप में आजीवन कारावास और अधिकतम सजा के रूप में मौत की सजा का प्रावधान है।
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