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ट्विशा शर्मा केस:गिरिबाला और समर्थ सिंह ने वॉयस सैंपल देने से किया मना, न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ाने की मांग

भोपाल में एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच लगातार नए मोड़ ले रही है। मंगलवार को जिला अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में CBI ने जांच से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। CBI ने समर्थ की 28 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की है।
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गिरिबाला और समर्थ सिंह ने वॉयस सैंपल देने से किया मना, न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ाने की मांग
ट्विशा शर्मा केस

भोपाल। सुनवाई के दौरान CBI ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपियों के वॉयस सैंपल अब तक नहीं मिल सके हैं। वहीं, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को लेकर भी नया घटनाक्रम सामने आया है। दिल्ली AIIMS की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जबकि जांच एजेंसी तय समय-सीमा के भीतर चालान दाखिल करने की तैयारी में जुटी है।

समर्थ सिंह, गिरिबाला सिंह ने ने नहीं दिया वॉयस सैंपल

मंगलवार को जिला अदालत में हुई सुनवाई के दौरान CBI ने बताया कि अदालत से अनुमति मिलने के बावजूद दोनों आरोपियों के वॉयस सैंपल पूरे नहीं हो सके हैं। ट्विशा पक्ष के वकील शुभांग दीक्षित ने बताया कि 6 जुलाई को जांच एजेंसी सैंपल लेने पहुंची थी। इस दौरान समर्थ सिंह ने वॉयस सैंपल देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं, गिरिबाला सिंह ने एक बार सैंपल दिया, लेकिन दोबारा सैंपल देने से मना कर दिया। ऐसे में जांच एजेंसी को जरूरी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में दिक्कत आ रही है।

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पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को लेकर अदालत में हुई चर्चा

सुनवाई के दौरान पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का मुद्दा भी अदालत में उठा। भोपाल AIIMS ने अदालत को बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और उससे जुड़े सभी दस्तावेज पहले ही CBI को सौंपे जा चुके हैं। इसलिए अलग से कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। दूसरी ओर, दिल्ली AIIMS की ओर से अब तक अदालत में कोई आधिकारिक जवाब पेश नहीं किया गया है। इससे जांच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों का इंतजार अभी भी बना हुआ है।

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई आरोपियों की पेशी

इस बार भी दोनों आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। अदालत परिसर में भीड़, मीडिया की मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आरोपियों के वकीलों ने वर्चुअल पेशी का अनुरोध किया था। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कराई। वहीं, CBI ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ाने की मांग भी अदालत के सामने रखी है।

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CBI ने 28 जुलाई तक  न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की 

बताया जा रहा है कि दिल्ली AIIMS के पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने 10 जुलाई को अपनी अंतिम फॉरेंसिक रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में CBI को सौंप दी है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में कुछ वैज्ञानिक निष्कर्ष शामिल हैं, जिन्हें जांच एजेंसी अहम साक्ष्य मान रही है। सीबीआई ने 25 मई 2026 को हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। अब एजेंसी तय समय-सीमा के भीतर चालान दाखिल करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि देरी होने पर आरोपी पक्ष डिफॉल्ट जमानत का दावा कर सकता है।

Rohit Sharma
By Rohit Sharma

पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...Read More

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