जबलपुर में धूम्रपान पर सख्ती :सार्वजनिक जगहों पर लगेगा जुर्माना, CMHO के कड़े निर्देश
जबलपुर में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। COTPA कानून के तहत बस स्टैंड, अस्पताल, स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में धूम्रपान पर जुर्माना लगेगा। स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री पर भी रोक रहेगी। निगरानी के लिए विशेष टीमें बनाई जाएंगी।
Shivani Gupta
30 Apr 2026


























