जबलपुर में धूम्रपान पर सख्ती :सार्वजनिक जगहों पर लगेगा जुर्माना, CMHO के कड़े निर्देश

मध्य प्रदेश के जबलपुर में अब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने अभियान तेज करने का निर्णय लिया है।
किन नियमों पर होगी कार्रवाई?
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (COTPA) की धारा 4, 5, 6 और 7 का उल्लंघन करने वालों पर चालान किया जाएगा। इन नियमों के तहत सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान और तंबाकू से जुड़े विज्ञापन व बिक्री पर रोक है।
इन जगहों पर खास निगरानी
बस स्टैंड, अस्पताल परिसर, सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज जैसे स्थानों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इन जगहों पर धूम्रपान करते पाए जाने पर तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा।
स्कूल-कॉलेज के आसपास भी सख्ती
कानून के अनुसार, स्कूल और कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। अगर कोई दुकान ऐसा करते हुए पाई गई, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
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निगरानी के लिए टीमें तैयार
इस अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष निगरानी दल बनाए जाएंगे। ये टीमें शहर के अलग-अलग इलाकों में जाकर नियमित जांच करेंगी।
CMHO की नागरिकों से अपील
सीएमएचओ डॉ. नवीन कोठारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें और कानून का पालन करें। उन्होंने कहा कि इसका मकसद शहर को साफ और स्वस्थ बनाना है।











