CG NEWS:पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी पत्नी को भी मिलेगी फैमिली पेंशन: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैमिली पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी पत्नी भी पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार हो सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पेंशन सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और इसे केवल तकनीकी आधार पर नहीं रोका जा सकता। मामला मनोकांत पांडेय की दूसरी पत्नी अन्नपूर्णा पांडेय से जुड़ा था, जिन्हें पहले अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी थी, लेकिन पेंशन से वंचित कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय का आदेश रद्द करते हुए 12 सप्ताह के भीतर फैमिली पेंशन, एर
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19 Jul 2026




























