मप्र हाईकोर्ट ने कहा-‘रिटायरमेंट के 7 साल बाद पेंशन से नहीं की जा सकती वसूली’, राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज
मप्र हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट के सात साल बाद किसी भी कर्मचारी की पेंशन से कोई वसूली नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिससे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली है।
Naresh Bhagoria
20 Aug 2026




























