Supreme Court :टोल वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, इंदौर हाईकोर्ट तीन माह दोबारा करे सुनवाई
टोल वसूली से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने मप्र के लेबड़-जावरा और जावरा-नयागांव टोल रोड पर लागत से कई गुना अधिक वसूली को लेकर दायर याचिका को इंदौर हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है।
Naresh Bhagoria
13 Mar 2026


























