MP High Court:'दिव्यांगता प्रतिशत कम होने पर सेवा समाप्त करना गलत', शिक्षक को नौकरी में दोबारा बहाल करने के दिए निर्देश
एमपी हाईकोर्ट ने दमोह के एक प्राथमिक शिक्षक की सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने कहा है कि यदि किसी उम्मीदवार के अंक सामान्य या ओबीसी श्रेणी की कट-ऑफ के दायरे में आते हैं, तो केवल शारीरिक विकलांगता प्रतिशत कम होने के आधार पर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता।
Rohit Sharma
22 Jun 2026


























