Bilaspur:हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,दूसरी शादी से जन्मा बेटा भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार
दो बेटों में बड़े को मिलेगी पहली प्राथमिकता, छोटे बेटे की नियुक्ति का आदेश रद्द,छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी की दूसरी शादी से जन्मा बेटा केवल इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से बाहर नहीं किया जा सकता। यदि वह संबंधित नियमों के तहत पात्रता पूरी करता है, तो उसका दावा विचार योग्य रहेगा।
PREM
14 Aug 2026




























