MP High Court:भोपाल-देवास रोड पर फास्टैग से ज्यादा टोल वसूली का मामला, हाईकोर्ट ने दिए ₹11 करोड़ लौटाने के आदेश
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल-देवास रोड पर फास्टैग से अधिक टोल वसूली के एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने टोल कंपनी को यात्रियों से वसूले गए ₹11 करोड़ लौटाने का आदेश दिया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय और इसके प्रभाव को विस्तार से जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
Sumit Shrivastava
17 Jul 2026



























