
नई दिल्ली। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के संस्थापक शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में अजित गुट को असली NCP बताए जाने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसे अर्जेंट सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
चुनाव आयोग के फैसले को दी चुनौती
शरद पवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में अजित पवार गुट को NCP का चुनाव चिन्ह घड़ी देने के फैसले को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। इससे पहले इस मामले में अजित पवार गुट भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कैविएट याचिका में कहा गया है कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।
अगले हफ्ते शुरू होगी विधानसभा
शरद पवार के गुट को अभी तक कोई पार्टी चिन्ह नहीं किया गया है। वहीं, अगले हफ्ते विधानसभा शुरू होगी, इसके मद्देनजर शरद पवार के गुट के विधायकों को अजीत पवार गुट द्वारा जारी ‘व्हिप’ का सामना करना पड़ सकता है।
अजित गुट को माना असली NCP
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विधायकों की अयोग्यता के मामले में गुरुवार को शरद पवार गुट झटका देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अजित गुट के 5 विधायकों की अयोग्यता को चुनौती देने वाली शरद पवार गुट की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अजित पवार के पास अपने चाचा शरद पवार से ज्यादा 41 विधायकों का समर्थन है इसलिए चुनाव आयोग ने भी उनके गुट को ही असली एनसीपी माना है।