
भोपाल। पीपुल्स ग्रुप द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के उद्देश्य से एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में समूह के प्रिंट व डिजिटल विंग, साथ ही पीपुल्स अस्पताल के अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल हुए। सेमिनार के दौरान विशाखा कमेटी की सदस्या शिखा छिब्बर ने POSH एक्ट (Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act) के प्रावधानों को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर किसी भी महिला को अपमानजनक भाषा, डबल मीनिंग मैसेज, अनचाहे कॉल या चैट के जरिए परेशान किया जाना भी इस कानून के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।
डिजिटल उत्पीड़न भी कानून के दायरे में
डिजिटल युग में वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न के नए रूप सामने आ रहे हैं। इस संदर्भ में शिखा छिब्बर ने बताया कि ऑफिशियल काम से इतर की गई चैटिंग, कॉलिंग या अनुचित संदेश भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं।
कहां करें शिकायत
सेमिनार में यह भी बताया गया कि यदि कोई महिला यौन उत्पीड़न की शिकार होती है, तो वह किस तरह आंतरिक शिकायत समिति (ICC) में शिकायत दर्ज कर सकती है और क्या-क्या कानूनी प्रावधान उसकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं।