
मुंबई। Paytm की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) के नए ग्राहक जोड़ने पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय बैंक ने उसे किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट या फास्टैग इत्यादि में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है। 29 फरवरी 2024 के बाद से ये नियम लागू होंगे। RBI ने 31 जनवरी 2024 को यह आदेश जारी किया है। नियमों का पालन नहीं करने के चलते केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है।
29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विस भी नहीं दे पाएगी कंपनी
आरबीआई ने बुधवार को बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन रिपोर्टों से भुगतान बैंक में लगातार नियमों के गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं सामने आईं। इसके बाद आगे की निरीक्षण कार्रवाई की जरूरत पड़ी। केंद्रीय बैंक ने कहा- किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड माध्यम, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हालांकि किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड को कभी भी जमा किया जा सकता है। इसके साथ ही आरबीआई ने कहा- पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति किसी प्रतिबंध के बगैर दी जाएगी। इसके पहले आरबीआई ने मार्च, 2022 में पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था।