LPG से SBI ATM तक बदले नियम... डीजल-ATF पर टैक्स घटा, 1 अक्टूबर से लागू हुए 10 बड़े बदलाव

कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि घरेलू 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं किया गया है। LPG सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी किया गया है। SBI के सैलरी पैकेज खाताधारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM पर मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा 10 से घटाकर 5 कर दी गई है। RBI ने बल्क FD की ब्याज दरों को सार्वजनिक करने के नियम बदले हैं और NPS के PoP चार्ज में भी बदलाव हुआ है। इसके अलावा NRI से प्रॉपर्टी खरीदने, NCR में PUC और पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े नियम भी ध्यान देने वाले हैं।
LPG सिलेंडर महंगा, सब्सिडी के लिए eKYC जरूरी
1 अक्टूबर से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में इसकी कीमत 62.50 रुपये बढ़कर 2,810 रुपये हो गई है, जबकि पटना में यह 3,100 रुपये से ज्यादा हो गई है। हालांकि, 14 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी किया गया है।
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SBI ATM से मुफ्त निकासी की सीमा बदली
SBI के सैलरी पैकेज खाताधारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM और ADWM पर मुफ्त मासिक ट्रांजैक्शन की सीमा अब 10 से घटाकर 5 कर दी गई है। यह नियम 1 अक्टूबर से सभी सेंटरों पर लागू हो गया है और इसमें वित्तीय व गैर-वित्तीय ट्रांजैक्शन शामिल हैं। BSBD खातों में महीने में 4 कैश निकासी मुफ्त रहेंगी, इसके बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 15 रुपये + GST का शुल्क लगेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर इस सीमा का असर नहीं है।
बल्क FD की ब्याज दरों को लेकर RBI का नया नियम
RBI ने कमर्शियल बैंकों की बल्क डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों को सार्वजनिक करने के तरीके में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर से बैंकों को बल्क डिपॉजिट की लागू ब्याज दरों की जानकारी पहले से सार्वजनिक करनी होगी और हर कारोबारी दिन सुबह 10 बजे तक संबंधित दर बतानी होगी। समान शर्तों वाले बल्क डिपॉजिट पर सामान्य तौर पर एक जैसी ब्याज दर रखनी होगी, हालांकि कुछ निर्धारित परिस्थितियों में अंतर की अनुमति है।
NPS और NRI प्रॉपर्टी खरीदने के नियम बदले
PFRDA ने NPS और NPS Lite के तहत Point of Presence यानी PoP से लिए जाने वाले शुल्कों में बदलाव किया है। नए ढांचे में PoP के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले ग्राहक के लिए हर PRAN पर 200 रुपये का एकमुश्त ऑनबोर्डिंग चार्ज लागू हुआ है। वहीं NRI से अचल संपत्ति खरीदने वाले निवासी व्यक्ति और HUF के लिए TDS प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, जिसमें अलग से TAN की जरूरत नहीं होगी और PAN के जरिए TDS की कटौती, जमा और रिपोर्टिंग की जा सकेगी।
डीजल-ATF टैक्स, PUC और पेट्रोल पंप से जुड़े बदलाव
सरकार ने 1 अक्टूबर से डीजल और ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी SAED में कटौती की है। डीजल पर यह शुल्क 20 रुपये से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 15 रुपये से घटाकर 10.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है, जबकि पेट्रोल पर इसे स्थिर रखा गया है। वहीं दिल्ली-NCR में बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों को पेट्रोल और CNG देने पर रोक से जुड़ी व्यवस्था लागू हुई है।
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15 अक्टूबर से UPI पर नया नियम, पेंशनर्स भी रखें ध्यान
15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर नया MDR ढांचा लागू होगा, जिसमें 2,000 रुपये से अधिक के कुछ मर्चेंट भुगतान शामिल हैं। ग्राहक से अलग से MDR नहीं लिया जाएगा और Person-to-Person UPI ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेगा। वहीं 1 अक्टूबर से पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अवधि शुरू हो गई है, जिसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया जा सकता है। अक्टूबर में बैंक हॉलिडे की वजह से कई दिन बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और ATM सेवाएं जारी रहेंगी।




















