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शराब घोटाले में रामगोपाल अग्रवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मंजूर, फिर भी जेल से नहीं होगी रिहाई! कोल और चावल घोटाले ने बढ़ाई मुश्किलें

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को बिलासपुर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस बीडी गुरु की एकलपीठ ने ACB मामले में राहत दी। हालांकि, ED के कोल घोटाले और ACB के चावल घोटाले में जमानत लंबित होने से उनकी जेल से रिहाई पर सस्पेंस बना हुआ है।
शराब घोटाले में रामगोपाल अग्रवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मंजूर, फिर भी जेल से नहीं होगी रिहाई! कोल और चावल घोटाले ने बढ़ाई मुश्किलें

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की ओर से दर्ज शराब घोटाला मामले में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। जस्टिस बीडी गुरु की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि, शराब घोटाले में जमानत मिलने के बाद भी रामगोपाल अग्रवाल की जेल से तत्काल रिहाई का रास्ता साफ नहीं हुआ है। उनके खिलाफ कोल और चावल घोटाले से जुड़े अन्य मामले भी लंबित हैं, जिनमें जमानत मिलना अभी बाकी है।

शराब घोटाले में मिली राहत, लेकिन जेल से बाहर आने पर ब्रेक

रामगोपाल अग्रवाल को शराब घोटाले के एसीबी प्रकरण में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद राजनीतिक और कानूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस फैसले को उनके लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लेकिन कानूनी अड़चनें अभी खत्म नहीं हुई हैं। दरअसल, किसी एक मामले में जमानत मिलने से आरोपी की रिहाई तभी संभव होती है, जब उसके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में भी जमानत मिल चुकी हो और रिहाई की आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाए। अग्रवाल के मामले में यही स्थिति बनी हुई है।

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कोल घोटाले में ED का मामला, चावल घोटाले में ACB की जांच

रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ अलग-अलग जांच एजेंसियों की ओर से कई प्रकरणों में कार्रवाई की जा रही है। इनमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) का कोल घोटाला और शराब घोटाले से जुड़ा मामला शामिल है। वहीं, एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की ओर से चावल घोटाले से जुड़े प्रकरण में भी कार्रवाई की गई है।इन मामलों में जमानत के लिए दाखिल याचिकाओं पर अभी कानूनी प्रक्रिया जारी है। ऐसे में शराब घोटाले में राहत मिलने के बावजूद अग्रवाल की मुश्किलें पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं।

ED और ACB को हाईकोर्ट का नोटिस, दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई

अन्य लंबित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ED और ACB को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। संबंधित एजेंसियों के जवाब के बाद इन मामलों में आगे की सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक, करीब दो सप्ताह बाद इन याचिकाओं पर सुनवाई होने की संभावना है। अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि कोल और चावल घोटाले से जुड़े मामलों में राहत मिलने के बाद ही रामगोपाल अग्रवाल की जेल से रिहाई की संभावना बन सकेगी।

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एक मामले में राहत, दूसरे मामलों में कानूनी चुनौती बरकरार

हाईकोर्ट से शराब घोटाले में जमानत मिलना रामगोपाल अग्रवाल के लिए महत्वपूर्ण राहत जरूर है, लेकिन फिलहाल उनकी जेल में मौजूदगी बरकरार रहेगी। आने वाले दिनों में ED और ACB के मामलों में अदालत का रुख उनके आगे के कानूनी रास्ते को तय करेगा।

PREM

मै प्रेम निर्मलकर मैने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर से की, विगत 18 वर्षों से मुझे पत...

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