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Raipur:रायपुर के सराफा कारोबारी पर वक्फ संपत्ति कब्जाने का आरोप, 45 दिन में दुकान खाली करने का नोटिस

सदर बाजार की करीब 900 वर्गफुट वक्फ जमीन और दुकान-गोदाम से जुड़ा मामला, अधिकरण के आदेश के बाद बोर्ड ने चस्पा किया नोटिस,वक्फ बोर्ड के अनुसार, सदर बाजार स्थित संपत्ति पर सुभाष चंद्र जैन, पिता उत्तम चंद जैन, प्रोपराइटर सूरज ज्वेलर्स द्वारा कथित रूप से कब्जा किया गया था। मामला अंजुमन-ए-सैफी दाऊदी बोहरा जमात, रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति से जुड़ा बताया गया है।
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रायपुर के सराफा कारोबारी पर वक्फ संपत्ति कब्जाने का आरोप, 45 दिन में दुकान खाली करने का नोटिस

रायपुर: रायपुर के सदर बाजार में वक्फ संपत्ति को लेकर बड़ा प्रशासनिक एक्शन सामने आया है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण के आदेश के बाद वक्फ बोर्ड ने संबंधित दुकान पर नोटिस चस्पा किया है। बोर्ड के मुताबिक, सूरज ज्वेलर्स के प्रोपराइटर सुभाष चंद्र जैन पर वक्फ संपत्ति पर कथित कब्जे का आरोप है। अब उन्हें 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

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रायपुर में वक्फ संपत्ति को लेकर बड़ा एक्शन

राजधानी रायपुर के सदर बाजार में वक्फ संपत्ति को कथित अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण के आदेश के बाद राज्य वक्फ बोर्ड ने संबंधित संपत्ति पर नोटिस चस्पा कर कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर जगह खाली करने के निर्देश दिए हैं।

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सूरज ज्वेलर्स के संचालक पर कथित कब्जे का आरोप

वक्फ बोर्ड के अनुसार, सदर बाजार स्थित संपत्ति पर सुभाष चंद्र जैन, पिता उत्तम चंद जैन, प्रोपराइटर सूरज ज्वेलर्स द्वारा कथित रूप से कब्जा किया गया था। मामला अंजुमन-ए-सैफी दाऊदी बोहरा जमात, रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति से जुड़ा बताया गया है।

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900 वर्गफुट जमीन और दुकान-गोदाम का मामला

अधिकरण के आदेश के मुताबिक विवादित संपत्ति में मकान नंबर 923 और 924 की करीब 900 वर्गफुट जमीन के साथ मकान नंबर 523 और 524 में निर्मित दुकान एवं गोदाम शामिल हैं। वक्फ बोर्ड ने इसी संपत्ति को लेकर कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की है।

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28 जुलाई को वक्फ अधिकरण ने सुनाया आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण की पीठ ने 28 जुलाई 2026 को मामले में आदेश पारित किया था। पीठ में पीठासीन अधिकारी एवं जिला न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री, सदस्य हामिद हुसैन खान और वीके राजपूत शामिल थे।

धारा 54 के तहत कार्रवाई

वक्फ बोर्ड के मुताबिक, संपत्ति से कथित कब्जा हटाने के लिए वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्रवाई की गई है। बोर्ड का कहना है कि इस मामले में वर्ष 2022 में भी कार्रवाई से संबंधित आदेश जारी किए गए थे।

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45 दिन का अल्टीमेटम

अधिकरण के आदेश के पालन में वक्फ बोर्ड ने संबंधित दुकान पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर वक्फ संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को उसका कब्जा सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने क्या कहा?

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कार्रवाई को वक्फ संपत्तियों को कथित अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर किए गए कथित अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई लगातार जारी है।

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अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा

वक्फ बोर्ड का कहना है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। सदर बाजार की यह कार्रवाई अब 45 दिन की समयसीमा के कारण चर्चा में है।

PREM

मै People's Updates रायपुर,छग में CHIEF EDITOR के पद में कार्यरत हूँ।अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत...Read More

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