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रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह और एसएसपी लाल उमेद सिंह ने मंगलवार को होटल, क्लब और पब संचालकों की बैठक ली। कलेक्टर ने साफ कहा कि रात 12 बजे के बाद कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। सभी जगहों पर 11:30 बजे तक सर्विंग बंद करनी होगी।
कलेक्टर ने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वालों पर सिर्फ आबकारी अधिनियम ही नहीं, बल्कि भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी क्षेत्र में उल्लंघन हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जाएगा।
कलेक्टर ने कहा कि कई आयोजक कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार लाइसेंस मिलने से पहले ही शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को अब लाइसेंस नहीं मिलेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि अगर कार्यक्रम 25 दिन बाद है तो पहले ही अनुमति लेकर प्रचार करें। अंतिम समय में आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
सोमवार (29 सितंबर 2025) को कलेक्टर ने 7 बार और क्लब पर कार्रवाई की। इनमें शेमरॉक ग्लोबल, मिलानों फूड एंड कंपनी (फ्लोरेंस), जूक पब, जुनेजा वेंचर्स क्लब, रॉयल रिट्रीट, हाइपर क्लब और द सिमर्स क्लब शामिल हैं।
इन सभी प्रतिष्ठानों का लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है और उन्हें तुरंत सील करने के आदेश जारी हुए हैं। जांच में पाया गया कि यहां लाइसेंस नियमों का उल्लंघन हुआ था।
इस कार्रवाई के बाद शहर के अन्य होटल और क्लब संचालकों को भी चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने नियम तोड़े तो उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।