Pune Restrictions:पुणे में 14 दिन तक सख्त नियम लागू, अब बिना अनुमति 5 लोग भी नहीं जुट सकेंगे!

पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में आने वाले दिनों के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला लिया है। विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों, सामाजिक आंदोलनों और त्योहारों को देखते हुए पूरे शहर में 21 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जुटाने और कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी। पुलिस का कहना है कि इन आदेशों का उद्देश्य आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकना है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
14 दिनों तक लागू रहेगा विशेष आदेश
पुणे पुलिस की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 21 जुलाई की रात 12 बजकर 1 मिनट से लागू होगा और 3 अगस्त की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश पूरे पुणे पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में लागू रहेगा। पुलिस उपायुक्त डॉ. प्रशांत अमृतकर की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर रोक
प्रतिबंध के दौरान पुलिस की पूर्व अनुमति के बिना पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी तरह की सभा, प्रदर्शन, मोर्चा या जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन का मानना है कि इस अवधि में ऐसे कार्यक्रमों से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इसलिए पहले से यह फैसला लिया गया है।
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हथियार और भड़काऊ गतिविधियों पर सख्ती
आदेश के तहत विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, पत्थर, तलवार, भाले, लाठी, डंडे, बंदूक या किसी भी ऐसे सामान को लेकर चलने पर रोक रहेगी जिससे किसी को नुकसान पहुंच सकता हो। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पुतला दहन, भड़काऊ नारे, आपत्तिजनक भाषण और ऐसे पोस्टर या बैनर लगाने की भी अनुमति नहीं होगी जो शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।
सोशल मीडिया पर भी रहेगी नजर
पुणे पुलिस ने इस बार सोशल मीडिया को भी प्रतिबंधात्मक आदेश में शामिल किया है। यदि कोई व्यक्ति रील या वीडियो बनाकर लोगों में डर फैलाने, धमकी देने या अपराध का प्रचार करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कुछ लोगों को मिलेगी छूट
यह आदेश सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, अधिकृत अधिकारियों और नियमों के अनुसार काम करने वाले निजी सुरक्षा गार्डों तथा चौकीदारों पर लागू नहीं होगा। ऐसे लोगों को अपने निर्धारित कार्य करने की अनुमति रहेगी। उन्हें भी सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।
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उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने कहा किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि आदेश की अवधि समाप्त होने के बाद भी किसी मामले की जांच चल रही होगी तो कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और शहर में शांति बनाए रखने में सहयोग दें।











