पटना हाईकोर्ट सख्त, कांग्रेस को PM मोदी की मां का AI वीडियो पर हटाने का दिया आदेश

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पटना हाईकोर्ट सख्त, कांग्रेस को PM मोदी की मां का AI वीडियो पर हटाने का दिया आदेश
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    पटना। बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक विवादित AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया था, जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी को निशाना बनाया गया था। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस को निर्देश दिया कि वीडियो को तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा लिया जाए। 

    कोर्ट ने राहुल गांधी, चुनाव आयोग (ECI), मेटा, गूगल, एक्स (ट्विटर) और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of IT) को नोटिस भी जारी किया है।

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    कोर्ट का सख्त आदेश

    पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बाजंतरी की अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को अपमानित करने वाला वीडियो किसी भी माध्यम से प्रसारित नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संतोष कुमार, संजय अग्रवाल और प्रवीण कुमार ने वीडियो हटाने की सख्त अपील की थी।

    हाईकोर्ट के निर्देश

    • वीडियो को तत्काल प्रभाव से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया जाए।
    • संबंधित पोर्टलों से ऐसी अपमानजनक सामग्रियों का प्रसार रोकने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

    विवादित वीडियो में क्या था दिखाया गया?

    बिहार कांग्रेस के X हैंडल पर शेयर किए गए 36 सेकेंड के AI जनरेटेड वीडियो में दिखाया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी के सपनों में उनकी मां आकर सवाल पूछ रही हैं कि उन्होंने उन्हें कैसे अपमानित किया। कैप्शन में लिखा था- 'साहब के सपनों में आईं मां। देखिए रोचक संवाद।'

    वीडियो में बुजुर्ग महिला (जो पीएम मोदी की मां से मिलती-जुलती थी) कहती हैं- अरे बेटा पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लाइनों में खड़ा किया। मेरे पैर धोने की रील्स बनवाई और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर-पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर बिहार में नौटंकी कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे।

    बीजेपी की FIR दर्ज कराने की कार्रवाई

    बीजेपी ने इस वीडियो को प्रधानमंत्री की छवि और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बताया। दिल्ली पुलिस ने 13 सितंबर को बीजेपी कार्यकर्ता संकेत गुप्ता की शिकायत पर FIR दर्ज की थी। FIR में आरोप लगाया गया कि यह वीडियो भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं का उल्लंघन करता है।

    Mithilesh Yadav
    By Mithilesh Yadav

    वर्तमान में पीपुल्स समाचार के डिजिटल विंग यानी 'पीपुल्स अपडेट' में बतौर सीनियर सब-एडिटर कार्यरत हूं।...Read More

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