
NEET PG 2025। नीट पीजी 2025 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यह परीक्षा अब 3 अगस्त 2025 को एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने उठाए सवाल- “इतना समय क्यों चाहिए?”
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने NBE से तीखे सवाल पूछे। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मसीह ने कहा कि परीक्षा के लिए 3 अगस्त तक का समय क्यों चाहिए? अदालत ने यह भी कहा कि आदेश 30 मई को पारित हुआ था, इसके बाद अब तक क्या तैयारियां की गईं?
जस्टिस मसीह ने नाराजगी जताते हुए कहा, “आपने अब तक प्रक्रिया शुरू तक नहीं की। इससे पूरी परीक्षा प्रणाली में देरी हो रही है। बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एडमिशन में देरी हो रही है।”
एनबीई का पक्ष
NBE की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि इस बार करीब 2.5 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराने के लिए कम से कम 500 केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों की पहचान, सुरक्षा प्रबंध और छात्रों को परीक्षा केंद्र चुनने की प्रक्रिया में समय लगेगा।
NBE ने यह भी कहा कि यह तकनीकी रूप से जटिल प्रक्रिया है और परीक्षा को सही तरीके से संचालित करने के लिए टीसीएस (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) जैसी एजेंसियों की मदद ली जा रही है।
कोर्ट का जवाब- “हमें टीसीएस के सिस्टम की जानकारी है”
जस्टिस मसीह ने NBE के वकील की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “दुर्भाग्य से आपके लिए, हम जानते हैं कि टीसीएस कैसे काम करती है।” अदालत ने साफ संकेत दिए कि उसे छात्रों की चिंता है और वह परीक्षा में अनावश्यक देरी को स्वीकार नहीं करेगी।
छात्रों को अब 3 अगस्त का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नीट पीजी 2025 की परीक्षा अब 3 अगस्त को एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। छात्रों को अब निश्चित तिथि मिल चुकी है, जिससे तैयारी की दिशा स्पष्ट हो गई है। हालांकि, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस बार देरी को लेकर कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा और NBE को अपनी जिम्मेदारी समय पर पूरी करनी होगी।