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जम्मू-कश्मीर में पहली बार भारतीय संविधान की शपथ लेंगे विधायक, आर्टिकल 370 के समय क्या था नियम?

जम्मू-कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के शपथ के बाद अब बारी चुने गए नए विधानसभा सदस्यों की है। सोमवार को नए सदस्य विधायक पद की शपथ लेंगे। यह पहला मौका होगा जब कश्मीर में विधायक भारतीय संविधान के तहत शपथ लेंगे। यह बदलाव अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हुआ है, जहां पहले राज्य के विशेष दर्जे के तहत केवल जम्मू-कश्मीर संविधान की शपथ लेने का प्रावधान था। प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। विधानसभा का पहला सत्र 4 नवंबर से शुरू हो रहा है।

5 अगस्त 2019 से पहले क्या था नियम

अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था और राज्य के विधायकों को केवल जम्मू-कश्मीर संविधान की शपथ लेनी होती थी। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाते हुए राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। अब भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा की कार्यवाही संचालित होगी और विधायक इसी के तहत शपथ ग्रहण करेंगे।

4 नवंबर से शुरू होगा विधानसभा का पहला सत्र

पहली विधानसभा के सत्र का आयोजन 4 नवंबर से होगा, जो लगभग 8 से 10 दिनों तक चलेगा। प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल श्रीनगर स्थित विधानसभा परिसर में सभी नव-निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे।

विधानसभा चुनाव के परिणाम

90 सीटों वाली इस विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे अधिक 42 सीटें हासिल की हैं, जबकि भाजपा को 29 सीटें मिली। कांग्रेस को 6, पीडीपी को 3, माकपा और आम आदमी पार्टी को 1-1 सीट और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल हुए।

अब्दुल रहीम राथर बन सकते हैं स्पीकर

नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राथर के विधानसभा स्पीकर चुने जाने की संभावना सबसे अधिक है। राथर सात बार विधायक रह चुके हैं। इससे पहले वे राज्य के वित्त मंत्री और विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। चर्चा है कि भाजपा को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जा सकता है।

पहले के नियमों के मुताबिक चलेगी कार्यवाही

विधानसभा की प्रक्रिया फिलहाल 5 अगस्त 2019 से पहले के नियमों के अनुसार चलेगी। नए संचालन नियम स्पीकर के चुनाव के बाद गठित समिति द्वारा तय किए जाएंगे, जो सदन की कार्यप्रणाली को निर्देशित करेंगे।

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