Download App
Download on the App StoreGet it on Google Play
Breaking News

कोल्ड्रिफ सिरप कांड: थोक विक्रेता राजेश सोनी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 11 महीने बाद राहत

छिंदवाड़ा-परासिया में 24 बच्चों की मौत के जिम्मेदार जहरीले सिरप कोल्ड्रिफ के छिंदवाड़ा के थोक विक्रेता राजेश सोनी का जमानत आवेदन हाईकोर्ट में शुक्रवार को मंजूर कर लिया गया। राजेश सोनी को पुलिस ने केमिस्ट सौरभ जैन के साथ 13 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद रिमांड पर लेकर न्यायालय भेजा गया था।
कोल्ड्रिफ सिरप कांड: थोक विक्रेता राजेश सोनी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 11 महीने बाद राहत
थोक विक्रेता राजेश सोनी को हाईकोर्ट से मिली जमानत

छिंदवाड़ा। राजेश सोनी छिंदवाड़ा में अपना फार्मा चलाते थे और जहरीले कोल्ड्रिफ सिरप कांड में बच्चों की मौत के बाद उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए जज ने जमानत दी है, हालांकि पोर्टल पर अभी जमानत आदेश अपलोड नहीं हुआ है।

11 महीने बाद राजेश सोनी को मिली जमानत

राजेश सोनी के जमानत आवेदन पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। राजेश सोनी करीब 11 महीने से जेल में थे। कोल्ड्रिफ सिरप कांड में पुलिस ने उन्हें केमिस्ट सौरभ जैन के साथ 13 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया था।

ये भी पढ़ें: परासिया में कुत्ते को बचाने में बेकाबू हुई कार, पत्थर से टकराकर मकान में घुसी; बुजुर्ग की मौत

राजेश सोनी पर इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस

राजेश सोनी छिंदवाड़ा में अपना फार्मा चलाते थे। पुलिस ने उनके विरुद्ध बीएनएस की धारा 276, 105, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 27 ए और साक्ष्य छुपाने के लिए धारा 238 बी के तहत मामला दर्ज किया था। हाईकोर्ट में जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान जज ने जमानत मंजूर की है। पोर्टल पर अभी जमानत आदेश अपलोड नहीं हुआ है।

Breaking News

जहरीले कफ सिरप में मिला था 46 प्रतिशत डीईजी

श्रेसन कंपनी से एसआर 13 बैच का जो कोल्ड्रिफ सिरप आया था, उसमें जानलेवा डीईजी 46 प्रतिशत मिला था। यही 24 बच्चों की मौत का कारण बना था। इस मामले में परासिया से डॉ. प्रवीण सोनी, डॉ. एसएस ठाकुर, डॉ. अमन सिद्धिकी और दवा विक्रेता अनिल रसेला जेल में हैं। परासिया से इससे पहले ज्योति सोनी और सौरभ जैन की जमानत हो चुकी है।

कंपनी के मालिक समेत कई आरोपी जेल में

कोल्ड्रिफ के निर्माता श्रीसन के मालिक रंगनाथन गोविंदन और कंपनी की केमिस्ट के. माहेश्वरी भी जेल में हैं। कंपनी के एमआर और कंपनी के केमिकल सप्लायर की जमानत हो चुकी है। वहीं विभाग और पुलिस की जांच में जहरीले सिरप की सप्लाई और उससे जुड़े आरोपियों की भूमिका को लेकर कार्रवाई जारी है।

ये भी पढ़ें: देशी मदिरा टेंडर विवाद में सात शराब कारोबारियों के खिलाफ चलेगी जांच, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

डॉ. ठाकुर का जमानत आवेदन वापस लिया

डॉ. एसएस ठाकुर की जमानत के लिए भी शुक्रवार को आवेदन लगाया गया था। हालांकि, सीनियर अधिवक्ता ने डॉ. ठाकुर की जमानत के लिए लगाए गए आवेदन को वापस ले लिया। इससे पहले हाईकोर्ट डॉ. एसएस ठाकुर की जमानत याचिका खारिज कर चुका है।

Shyam Sahu
By Shyam Sahu

छिंदवाड़ा के वरिष्ठ पत्रकार हैं। 25 वर्षों का अनुभव अपने क्षेत्र में शासन प्रशासन की खबरें पाठकों त...Read More

Latest Posts