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Aakash Waghmare
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Manisha Dhanwani
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बेंगलुरु। कन्नड़ फिल्मों में अपनी पहचान बना चुकीं एक्ट्रेस रान्या राव अब सुर्खियों में किसी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि सोना तस्करी के एक बड़े मामले की वजह से हैं। मार्च 2025 में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर दुबई से लाए गए करीब 14.8 किलो सोने के साथ पकड़ी गईं रान्या राव को अब COFEPOSA (विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम) के तहत एक साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
3 मार्च 2025 को रान्या दुबई से बेंगलुरु के केंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचीं।
वे हमेशा की तरह ग्रीन चैनल से बाहर निकलने जा रही थीं, तभी DRI (डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस) को उन पर शक हुआ।
तलाशी के दौरान उनके शरीर के अलग-अलग हिस्सों और कपड़ों में छिपाकर रखा गया 14.8 किलो सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 12.56 करोड़ रुपये आंकी गई।
शुरुआती दौर में DRI समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जिससे रान्या को प्रोसेस बेस्ड डिफॉल्ट बेल मिली थी। लेकिन 22 अप्रैल को COFEPOSA के तहत डिटेंशन ऑर्डर जारी हुआ। जुलाई में सलाहकार बोर्ड ने रान्या को एक साल की जेल की सजा दी और साफ कर दिया कि इस अवधि में कोई जमानत नहीं मिलेगी।
रान्या और दो अन्य आरोपी- तरुण राजू और साहिल सकरिया फिलहाल बैंगलोर सेंट्रल जेल में बंद हैं। ED ने PMLA के तहत भी कार्रवाई करते हुए रान्या की 34 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। उनके खिलाफ कस्टम्स एक्ट की धारा 104 और 135, और धारा 108 के तहत मामला दर्ज है।
रान्या की कानूनी टीम का कहना है कि DRI ने जांच में कई खामियां छोड़ी हैं और दस्तावेजों में हेरफेर की है।
उनके मुताबिक, यह अपराध “कंपीजेबल” यानी समझौते योग्य है, लेकिन फिलहाल कानून की पकड़ में फंसी रान्या की रिहाई और करियर दोनों अधर में लटके हैं।