CG NEWS:कांकेर में खनिज का ड्रोन एक्शन, रेत माफिया पर बड़ी कार्यवाही : 9 ट्रैक्टर जब्त, 8.36 लाख का जुर्माना

KANKER NEWS। कांकेर में अब रेत माफियाओं की हर गतिविधि आसमान से कैद हो रही है। खनिज विभाग ने पहली बार बड़े पैमाने पर ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए रातभर अभियान चलाया, जिसमें 9 ट्रैक्टर जब्त किए गए। 10 जून से अब तक अवैध रेत परिवहन और भंडारण के 31 मामलों में 8.36 लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड लगाया जा चुका है।
यह भी पढ़ें: CG NEWS: युक्तियुक्तकरण नीति को दी मंजूरी, हाई कोर्ट ने शिक्षकों की 24 से ज्यादा याचिकाएं खारिज।
ड्रोन से रातभर निगरानी, रेत माफिया पर शिकंजा
कांकेर जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खनिज विभाग ने हाईटेक रणनीति अपनाई है। बुधवार देर रात चारामा से कांकेर तक बहने वाली नदियों में ड्रोन कैमरे की मदद से व्यापक निगरानी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान कई संवेदनशील स्थानों की लाइव मॉनिटरिंग की गई और अवैध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की गई।
यह भी पढ़ें: CG NEWS: 15 साल से सड़क का इंतजार, अब आर-पार की लड़ाई: आमरण अनशन के साथ हाईवे जाम, बारिश में भी नहीं डिगे ग्रामीण
9 ट्रैक्टर जब्त, पुलिस अभिरक्षा में रखे गए वाहन
ड्रोन सर्वे के दौरान चारामा तहसील के ग्राम खस्था तथा कांकेर तहसील के माटवाड़ा-कोकपुर क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करते हुए कुल 9 ट्रैक्टर पकड़े गए। उड़नदस्ता दल ने सभी वाहनों को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा और कलेक्टर परिसर में सुरक्षित रखा है। संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
10 जून से 31 मामलों में कार्रवाई, 8.36 लाख का जुर्माना
खनिज विभाग के अनुसार 10 जून से अब तक अवैध रेत परिवहन के 28 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें 5,48,288 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। वहीं अवैध भंडारण के 3 मामलों में 2,87,800 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस तरह कुल 31 मामलों में 8,36,088 रुपये की दंडात्मक कार्रवाई की जा चुकी है।
ड्रोन सर्विलांस से कई गांवों की हुई निगरानी
अभियान के दौरान मचांदुर, माहुद, भिलाई, तेलगुड़ा, जैसाकर्रा, करिहा, हाराडुला, बांडाटोला, किलेपार, तारसगांव, माटवाड़ा, कोकपुर, देवरी सहित दो दर्जन से अधिक गांवों और नदी क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वे किया गया। विभाग का कहना है कि भविष्य में भी इसी तरह अचानक निगरानी जारी रहेगी।
15 अक्टूबर तक रेत उत्खनन पर प्रतिबंध
वर्षा ऋतु को देखते हुए जिले में 15 अक्टूबर तक नदियों से रेत उत्खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। आम लोगों को रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिले में 16 अस्थायी रेत भंडारण अनुज्ञप्तियां स्वीकृत की गई हैं, जहां से वैध रूप से रेत उपलब्ध कराई जा रही है।
यह भी पढ़ें: CG NEWS: ड्रग क्वीन केस में बड़ा एक्शन, अब खुलेगा हाईप्रोफाइल नेटवर्क का पूरा राज
खनिज विभाग की चेतावनी
खनिज अधिकारी सनत साहू ने कहा कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण में शामिल लोगों के खिलाफ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जिले में टास्क फोर्स लगातार निगरानी कर रही है और ड्रोन तकनीक से अभियान को और प्रभावी बनाया जा रहा है।












