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समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दिव्यांगों पर टिप्पणी मामले में सभी FIR रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना और चार अन्य लोगों के खिलाफ दिव्यांग लोगों पर विवादित टिप्पणी मामले में दर्ज सभी FIR रद्द कर दी हैं। कोर्ट ने बताया कि रैना अब दिव्यांग लोगों के लिए जागरूकता और फंड जुटाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि, ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी और दिव्यांगों के हित से जुड़े बड़े मुद्दे पर सुनवाई जारी रहेगी।
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समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दिव्यांगों पर टिप्पणी मामले में सभी FIR रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना और चार अन्य लोगों के खिलाफ दिव्यांग लोगों पर विवादित टिप्पणी मामले में दर्ज सभी FIR रद्द कर दी हैं।

कॉमेडियन समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में दिव्यांग लोगों को लेकर की गई विवादित और असंवेदनशील टिप्पणियों के मामले में समय रैना और चार अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज सभी FIR रद्द कर दी हैं। हालांकि, दिव्यांग लोगों से जुड़े बड़े मुद्दे पर कोर्ट की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।

दिव्यांगों के लिए काम करने की पहल बनी राहत की वजह

यह फैसला उस समय आया जब मामले में याचिकाकर्ता NGO की ओर से कोर्ट को बताया गया कि समय रैना अब उनके संपर्क में हैं। वह स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी (SMA) से जूझ रहे लोगों की उपलब्धियों के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें प्रमोट करने के लिए तैयार हैं। NGO की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि समय रैना दिव्यांग लोगों से जुड़े जागरूकता कार्यक्रमों में सहयोग करने और उनके लिए फंड जुटाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि समय रैना और अन्य लोगों की ओर से दिव्यांग लोगों के लिए जागरूकता फैलाने और फंड जुटाने की कोशिश की गई है। कोर्ट ने कहा कि जब किसी काम को सही भावना और ईमानदारी से किया जाता है, तो उसके अच्छे नतीजे भी सामने आते हैं। बेंच ने कहा कि आरोपी युवा हैं और अगर उन्होंने सही दिशा में काम करना शुरू किया है तो इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं।

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सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई खत्म

सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और मामले में शामिल चार अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही खत्म करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इन आरोपियों से जुड़ा मामला अब बंद किया जाता है और उनके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक कार्यवाही रद्द की जाती है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस मामले से जुड़े व्यापक मुद्दे पर सुनवाई जारी रहेगी।

दिव्यांगों से सुझाव लेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट अब यह भी देखेगा कि दिव्यांग लोगों से जुड़े संवेदनशील मामलों में ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी किस तरह बेहतर तरीके से की जा सकती है। कोर्ट इस मुद्दे पर दिव्यांग लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव लेने पर भी विचार कर रहा है। इन सुझावों के आधार पर भविष्य के लिए जरूरी दिशा-निर्देश तैयार किए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़े मुद्दे पर आगे निर्देश जारी किए जाएंगे। इसी उद्देश्य से मामले को फिर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

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क्या है पूरा मामला?

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का संबंधित एपिसोड 14 नवंबर 2024 को मुंबई के खार स्थित हैबिटैट में शूट किया गया था। बाद में इसे ऑनलाइन प्रसारित किया गया। इस एपिसोड में शामिल कुछ इन्फ्लुएंसर्स और कॉमेडियन्स पर दिव्यांग लोगों को लेकर कथित तौर पर असंवेदनशील टिप्पणी करने के आरोप लगे थे। इसके बाद समय रैना समेत कई लोगों के खिलाफ अलग-अलग जगहों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी विवाद हुआ था।

रणवीर इलाहाबादिया की याचिका अभी लंबित

इस मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को अभी राहत नहीं मिली है। उनके खिलाफ दर्ज मामलों को खत्म करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। रणवीर इलाहाबादिया अपने यूट्यूब चैनल ‘बीयर बाइसेप्स’ के लिए जाने जाते हैं। उनके खिलाफ दर्ज मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पहले गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी। हालांकि, उनकी याचिका पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।

Dolly Wasvani
By Dolly Wasvani
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