Mithilesh Yadav
8 Oct 2025
इंदौर। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में सड़क सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर प्रशासन ने 'हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं' अभियान की सख्ती से शुरुआत कर दी है। शुक्रवार को ही आदेश लागू हुआ और उसी दिन एक पेट्रोल पंप को बिना हेलमेट पेट्रोल देने के आरोप में सील कर दिया गया। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत की गई, जिसमें एक वर्ष की सजा या 5,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि कनाड़िया रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल देने की शिकायत मिली थी। जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद पंप को तत्काल सील कर दिया गया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह नियम जनहित और सड़क सुरक्षा के लिए है, जिससे शहर में दुर्घटनाओं की संख्या घटाई जा सके।
नया आदेश सिर्फ पेट्रोल पर नहीं, बल्कि सीएनजी पर भी लागू है। जिनकी बाइक सीएनजी से चलती है, उन्हें भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। कई लोग पंपों पर दूसरों से हेलमेट उधार लेकर पेट्रोल भरवाते देखे गए, जिससे विवाद और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है।
एसडीएम बड़कुल के नेतृत्व में निरीक्षण दल ने ग्राम अरंडिया स्थित एसआर कुमावत फ्यूल्स (बीपीसीएल) को सील कर दिया। पंप पर हेलमेट अनिवार्यता की सूचना नहीं लगाई गई थी और कई वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल दिया जा रहा था। पंप संचालक अभिषेक कुमावत पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
शहर के कई पंपों पर लोग आपस में हेलमेट बदल-बदलकर पेट्रोल भरवा रहे हैं। महिलाओं ने भी दूसरे ग्राहकों से हेलमेट उधार लिया और पेट्रोल डलवाकर उसे वापस कर दिया। रीगल तिराहा स्थित पंप पर एक पुलिसकर्मी भी बिना हेलमेट पेट्रोल लेने पहुंचा, जिसे कर्मचारियों ने लौटा दिया।
यह सख्ती सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे के निर्देशों के बाद शुरू की गई है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए थे कि सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। इसके बाद प्रशासन ने 1 अगस्त से प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया।
कलेक्टर ने जानकारी दी कि शासकीय कार्यालयों में भी हेलमेट पहनकर आने का आदेश जारी किया गया है। यह निर्णय कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।