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इराक में 18 की जगह 9 साल की उम्र में हो जाएगी लड़कियों की शादी, विरोध शुरू

इराकी संसद में विधेयक पेश, महिलाओं के अधिकार होंगे कम

बगदाद। इराक की संसद में एक विवादित विधेयक पेश किया गया है, जिसे लेकर मानवाधिकार संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। यह विधेयक नागरिकों को पारिवारिक मामलों पर फैसला लेने के लिए धार्मिक अधिकारियों या कोर्ट में से किसी एक को चुनने की अनुमति देगा। आशंका जताई जा रही है कि अगर यह विधेयक पारित होता है तो शादी की कानूनी उम्र को घटाकर लड़कों के लिए 15 साल और लड़कियों के लिए 9 साल तक किया जा सकता है। इसे महिलाओं के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।

बता दें, इराक के मौजूदा पर्सनल स्टेटस कानून के अनुसार शादी की कानूनी उम्र 18 साल है, लेकिन इस बिल के पारित होने से यह पूरी तरह से बदल जाएगा। इराक के मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक देश में धार्मिक नेता हर साल हजारों अपंजीकृत शादियां करवाते हैं, इनमें बाल विवाह भी शामिल होते हैं। यूनिसेफ के अनुसार इराक में 20 से 24 वर्ष की उम्र की 28 फीसदी महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी। इसके अलावा इनमें से 7 फीसदी महिलाओं की शादी 15 साल की उम्र से पहले हो गई थी।

1959 के कानून को बदलने के लिए लाया गया विधेयक

शिया इस्लामवादी पार्टियां संसद में इसे लागू करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं और 1959 के पर्सनल स्टेटस कानून के कानून 188 में संशोधन लाने जा रही हैं। यह कानून पूर्व में इराक की अब्दुल-करीम कासिम सरकार द्वारा पारित किया गया था। कासिम एक वामपंथी राष्ट्रवादी थे, जिन्हें महिला अधिकारों सहित कई प्रगतिशील सुधार लागू करने के लिए जाना जाता है। इस कानून के जरिए लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल की गई थी।

आलोचना के बाद पहले वापस हो चुका है बिल

जानकारी के अनुसार जुलाई के अंत में सांसदों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद इस प्रस्ताव को संसद से वापस ले लिया गया था, लेकिन 4 अगस्त को सांसद रईद अल-मलिकी ने दोबारा पर्सनल स्टेटस कानून में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि मलिकी ने इस विधेयक से कानूनी उम्र कम करने की संभावना से इनकार किया है। बिल पेश करने वाले सांसद ने कहा है कि कानून को लेकर आपत्तियां दुर्भावनापूर्ण एजेंडे के तहत आती हैं। इराक में महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले संगठन लगातार इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इराकी महिला सांसदों के एक गठबंधन ने भी इस बिल पर विरोध जताया है।

अमेरिका समेत कई देशों में है बाल विवाह की अनुमति

इससे पहले 2016 के अमेरिकी प्यू रिसर्च सेंटर के विश्लेषण के मुताबिक, अमेरिका सहित 117 देश बाल विवाह की अनुमति देते हैं। माता-पिता की अनुमति, जज की सहमति या किसी विशेष परिस्थिति में बाल विवाह की अनुमति दी जाती है। अमेरिका के कई राज्य शादी की उम्र 16 साल तक कर चुके हैं। कुछ राज्यों में विशेष परिस्थितियों जैसे लड़की के गर्भवती होने या शादी की इच्छा जताने पर 16 साल से कम उम्र में भी अनुमति दी जा सकती है।

भारत समेत कई देशों में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल

  • भारत की ही तरह बांग्लादेश में शादी के लिए कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल है।
  • तुर्किए में लड़की और लड़के दोनों के लिए 18 साल की उम्र निर्धारित की गई है।
  • सूडान में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 10 और लड़कों की 15 साल है।
  • पाकिस्तान के हालात थोड़े ही बेहतर हैं, यहां 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करना वैध है, वहीं लड़कों की शादी 18 साल की उम्र में की जा सकती है।
  • नाइजर में 18 साल से कम उम्र की 75% से ज्यादा लड़कियां विवाहित हैं और इनमें लगभग 30 प्रतिशत की उम्र 15 साल से कम है।
  • सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड और माली में भी लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 13 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष है।
  • गिनी में लड़कियों के लिए 17 और लड़कों के लिए 18 वर्ष है।

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