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कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब को लेकर सुनवाई, सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच को भेजा मामला

कर्नाटक हाईकोर्ट में बुधवार को हिजाब विवाद पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका को बड़ी बेंच भेजने का फैसला किया है। जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच ने लगातार दूसरे दिन इस मामले पर सुनवाई की और इसे बड़ी बेंच में भेजने का आदेश दिया है।

बड़ी बेंच करेगी सुनवाई

कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं की सुनवाई अब बड़ी बेंच करेगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीक्षित की सिंगल बेंच ने कहा कि इस तरह के मामले पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं के मद्देनजर मौलिक महत्व के कुछ संवैधानिक सवालों को जन्म देते हैं।

याचिकाकर्ता के वकील की अपील

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने मामले पर फैसला आने तक अपनी मर्जी के पोशाक पहनकर स्कूल जाने की अंतरिम इजाजत देने की अपील की है। इस पर जस्टिस दीक्षित ने अपने आदेश में कहा कि अंतरिम राहत देने पर विचार भी बड़ी बेंच ही करेगी।

क्या है मामला ?

कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम-1983 की धारा 133 लागू कर दी है। जिस वजह से अब सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं।

जनवरी में शुरू हुआ विवाद

सरकार के इस फैसले को लेकर विवाद जनवरी में शुरू हुआ था। जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। विवाद इस बात को लेकर था कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं। इस विवाद के बाद से ही दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया है।

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