Hate Speech Case : आजम खान को बड़ी राहत! जिस मामले में गई विधायकी, उसी में हुए बरी

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने तीन साल पुराने भड़काऊ भाषण मामले में बुधवार को बरी कर दिया। आजम के वकील जुबैर अहमद ने कहा कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) वीर सिंह की एमपी-एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को दरकिनार करते हुए आजम खान को बरी कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि अदालत ने उन सबूतों को रखा जिनके आधार पर आजम को निचली अदालत ने दोषी करार दिया था।
बता दें कि निचली अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। आदेश के समय आजम खान अपने बेटे व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के साथ कोर्ट में मौजूद थे। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद आजम को उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।





















