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Raipur:HC कोर्ट का बड़ा एक्शन,सहायक आयुक्त से 13.14 लाख की वसूली, कुर्की वारंट जारी

सरकारी गाड़ी की टक्कर से मौत के मामले में 2024 की डिक्री का भुगतान नहीं हुआ,कोर्ट ने चल संपत्ति कुर्क करने के दिए निर्देश,हादसे में गई थी 56 वर्षीय मेंहत्तर ध्रुव की जान। पीड़िता के अधिवक्ता प्रशांत मानिकपुरी के अनुसार, 22 नवंबर 2021 को गरियाबंद जनपद कार्यालय के सामने सड़क पर खड़े 56 वर्षीय मेंहत्तर ध्रुव को आदिवासी विकास विभाग की सरकारी सुमो क्रमांक CG-02-G-5316 ने टक्कर मार दी थी।
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HC कोर्ट का बड़ा एक्शन,सहायक आयुक्त से 13.14 लाख की वसूली, कुर्की वारंट जारी

रायपुर/ गरियाबंद: अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गरियाबंद ने सड़क हादसे से जुड़े पुराने मुआवजा मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त की संपत्ति कुर्क करने का वारंट जारी किया है। कोर्ट के आदेश के बाद बेलिफ की टीम विभागीय कार्यालय पहुंची और कुर्की की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और अब दो दिन के भीतर पीड़िता को दावा राशि का भुगतान करने पर सहमति जताई है।

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2021 का हादसा, सड़क पर खड़े व्यक्ति को सरकारी सुमो ने मारी टक्कर

हादसे में गई थी 56 वर्षीय मेंहत्तर ध्रुव की जान। पीड़िता के अधिवक्ता प्रशांत मानिकपुरी के अनुसार, 22 नवंबर 2021 को गरियाबंद जनपद कार्यालय के सामने सड़क पर खड़े 56 वर्षीय मेंहत्तर ध्रुव को आदिवासी विकास विभाग की सरकारी सुमो क्रमांक CG-02-G-5316 ने टक्कर मार दी थी। हादसे में मेंहत्तर ध्रुव की मौत हो गई थी। मामले में कोतवाली पुलिस ने वाहन चालक सत्येंद्र कुमार गंगा सागर के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। इसके बाद मृतक की पत्नी पार्वती ध्रुव ने वर्ष 2022 में मुआवजे के लिए अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में दावा प्रस्तुत किया।

2024 में कोर्ट ने सुनाया था फैसला, फिर भी नहीं मिली पूरी राशि

डिक्री के बाद भी भुगतान अटका रहा। प्रकरण क्रमांक 06/2022 में न्यायालय ने 9 अगस्त 2024 को डिक्री पारित की थी। इसके तहत अनादेयगण को आवेदकगण को 9 लाख 71 हजार 312 रुपए का भुगतान करना था। तय समय में राशि का भुगतान नहीं होने पर आवेदकगण ने न्यायालय में निष्पादन आवेदन प्रस्तुत किया।

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ब्याज जुड़ा तो बढ़कर 13.14 लाख हुई रकम

मूल राशि के साथ ब्याज और कोर्ट खर्च भी जुड़ा। न्यायालय के आदेश के अनुसार अब कुल 13 लाख 14 हजार 564 रुपए की वसूली की जानी है। इसमें मूल राशि के अलावा 3 लाख 42 हजार 387 रुपए ब्याज और 1,045 रुपए वाद व्यय शामिल हैं।

कोर्ट ने जारी किया कुर्की वारंट

राशि नहीं मिली तो संपत्ति कुर्क होगी। अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 30 के तहत वारंट जारी किया है। बेलिफ को निर्देश दिया गया है कि अनादेयगण की चल संपत्ति कुर्क कर राशि की वसूली की जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पूरी राशि की वसूली होने तक कुर्की की कार्रवाई जारी रह सकती है। साथ ही बेलिफ से 13 अगस्त 2026 तक तामीली रिपोर्ट भी मांगी गई है।

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कार्रवाई शुरू होते ही प्रशासन आया आगे

कुर्की की नौबत आई तो दो दिन में भुगतान का भरोसा। कोर्ट की कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने अब पीड़िता को दावा राशि का भुगतान करने पर सहमति जताई है। प्रशासन की ओर से दो दिन के भीतर भुगतान करने की बात कही गई है। अब निगाह इस बात पर है कि निर्धारित समय में पूरी राशि जमा होती है या नहीं।

PREM

मै People's Updates रायपुर,छग में CHIEF EDITOR के पद में कार्यरत हूँ।अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत...Read More

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